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रिटर्निग ऑफिसर (उपखण्ड अधिकारी) दांतारामगढ़ ने विधानसभा आम चुनाव 2018-आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर 6 कार्मिकों को तथा कार्यालय में बिना बताये अनुपस्थित रहने पर एक कार्मिक को कारण बताओं नोटिस जारी किया हैं । उन्होंने बताया कि सहायक रिटर्निग ऑफिसर (तहसीलदार) दांतारामगढ़, सहायक अभियन्ता जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग दांतारामगढ़, ज्वाला सहाय मीणा उप तहसीलदार पलसाना, सैक्टर अधिकारी पलसाना राज मल्वान, कालूराम बुनकर सैक्टर अधिकारी दांतारामगढ़, विकास अधिकारी पंचायत समिति दांतारामढ़ को विधानसभा आम चुनाव 2018- आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर कारण बताओं नोटिस जारी किया हैं। रिटर्निंग अधिकारी दांतारामगढ़ ने नोटिस में उल्लेख किया हैं कि 6 अक्टूबर 2018 से जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाने के कारण किसी राजनैतिक दल, व्यक्ति, संगठन द्वारा निर्वाचन सामग्री का वितरण, नारा लेखन, पोस्टर-बेनर चिपकाने आदि पर प्रतिबन्ध लागू हो गया हैं। राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक के दौरान अवगत करवाया गया कि विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, पंचायती राज विभाग द्वारा निर्मित पानी की टंकियों पर राष्ट्रीय राजनैतिक दल विशेष का चुनाव चिन्ह अंकित कर सहयोग, समर्थन देने की अपील आदिनांक तक भी अंकित हैं जो आदर्श आचार संहिता का सरासर उल्लंघन हैं। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के पश्चात् से ही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र दांतारामगढ़ में आदर्श आचार संहिता के संबंध में अवगत कराने केे उपरान्त भी ऎसा होना निर्वाचन प्रक्रिया के प्रति आपकी उदासीनता, लापरवाही का द्योतक हैं। उन्होंने बताया कि श्रवण सिंह वरिष्ठ सहायक को बिना किसी सूचना, अनुमति के कार्यालय समय से अनुपस्थित रहने पर तथा विधानसभा आम चुनाव 2018 से संबंधित सूचनाओं का समय पर संधारण नहीं कर और सूचना प्रेषण में अनावश्यक विलम्ब करने पर कारण बताओं नोटिस जारी किया हैं। उन्होंने बताया कि संबंधित कार्मिकों के विरूद्ध लोक जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
