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संसद के द्वारा आगामी शीतकालीन सत्र में पेश होने वाले हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025 को स्वास्थ्य और सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए आज से एक बड़ा आर्थिक सुधार माना जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यह बिल लोकसभा में रखेंगी।
इस बिल का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वास्थ्य योजनाओं के लिए अतिरिक्त धन जुटाना है। नए नियम के अनुसार सामान मशीन से बना हो या हाथ से सभी निर्माता को हर महीने सेस देना होगा। जरूरत पड़ने पर सरकार टैक्स को दोगुना कर सकती है।
नियमों का पालन नहीं करने पर 5 साल की सजा होगी
इन नियमों का पालन नहीं करने पर 5 साल तक जेल का प्रावधान है। हालांकि कंपनियां चाहे तो अपीलीय अधिकारियों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अपील कर सकेगी। नए नियम के अनुसार हर गुटका पान मसाला निर्माता को अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन करना होगा इसके बिना पान मसाला और गुटखा बेचना अवैध माना जाएगा।
