जयपुर, उपभोक्ताओं को सही तौल और निर्धारित मात्रा में वस्तुएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विधिक माप विज्ञान विभाग ने जयपुर में विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया। अभियान के दौरान विभिन्न प्रतिष्ठानों के निरीक्षण में कम तौल, बिना पैकर्स पंजीकरण और अप्रमाणित वजन एवं माप उपकरणों के उपयोग जैसी अनियमितताएं मिलने पर विभाग ने कुल ₹1.67 लाख का जुर्माना लगाया।
यह कार्रवाई उपभोक्ता मामले मंत्री सुमित गोदारा के निर्देश पर की गई।
किराना किंग और झंडेवालास फूड पर बड़ी कार्रवाई
निरीक्षण के दौरान किराना किंग, जयपुर में 500 ग्राम के पास्ता पैकेट के परीक्षण में निर्धारित मात्रा से कम सामग्री पाई गई। विभाग ने 500 पास्ता पैकेट जब्त किए। साथ ही प्रतिष्ठान के पास पैकर्स पंजीकरण नहीं होने और अप्रमाणित वजन एवं माप उपकरण उपयोग में लेने पर ₹57,000 का जुर्माना लगाया गया।
इसी प्रकार झंडेवालास फूड लिमिटेड में ‘नमन देसी घी’ के 15 किलोग्राम पैक की जांच में कम तौल पाए जाने पर 380 पैकेट जब्त किए गए और ₹50,000 का जुर्माना लगाया गया।
अन्य प्रतिष्ठानों पर भी हुई कार्रवाई
विभाग ने अन्य प्रतिष्ठानों में भी अनियमितताएं मिलने पर कार्रवाई की।
- नानाजी फूड प्रोडक्ट्स पर पैकर्स पंजीकरण नहीं होने और अप्रमाणित उपकरण मिलने पर ₹21,000 का जुर्माना।
- रारा उद्योग, बगरू रीको पर अप्रमाणित उपकरण मिलने पर ₹8,000 का जुर्माना।
- समस्ता फूड्स प्रा. लि., सांगानेर पर ₹16,000 का जुर्माना।
- एस.एस. एंटरप्राइज, मालवीय नगर पर पैकर्स पंजीकरण के अभाव एवं अप्रमाणित उपकरण मिलने पर ₹15,000 का जुर्माना लगाया गया।
वहीं श्रीनाथ फूड प्रोडक्ट्स, मालवीय नगर के निरीक्षण में सभी प्रावधान निर्धारित मानकों के अनुरूप पाए गए और वहां कोई अनियमितता नहीं मिली।
उपभोक्ताओं से की गई सतर्क रहने की अपील
उपभोक्ता मामले मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि राज्य सरकार उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। कम तौल, बिना पंजीकरण कारोबार और अप्रमाणित वजन एवं माप उपकरणों का उपयोग करने वालों के खिलाफ प्रदेशभर में विशेष अभियान लगातार जारी रहेगा।
विधिक माप विज्ञान विभाग ने उपभोक्ताओं से खरीदारी के समय पैकेट पर अंकित वजन, अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) और अन्य अनिवार्य जानकारियों की जांच करने तथा किसी भी अनियमितता की सूचना विभाग को देने की अपील की है।






