जयपुर, “शुद्ध आहार–मिलावट पर वार” अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण विभाग ने जयपुर के जगतपुरा स्थित जैप्टो डार्क स्टोर पर औचक निरीक्षण कर बड़ी कार्रवाई की। निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थों के सुरक्षित भंडारण और स्वच्छता व्यवस्था में कई गंभीर कमियां मिलीं।
कार्रवाई के दौरान करीब 1550 पैकेट डेयरी उत्पाद, 100 किलोग्राम क्षतिग्रस्त खाद्य सामग्री और 7 किलोग्राम अवधि पार खाद्य सामग्री मौके पर ही नष्ट करवाई गई।
तापमान मानकों का नहीं हुआ पालन
जयपुर मुख्यालय की केंद्रीय टीम ने रामनगरिया विस्तार, ए-ब्लॉक स्थित मैसर्स जे.डी.एस. मार्केटिंग के वेयरहाउस का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कोल्ड रूम और डीप फ्रीजर में डेयरी उत्पादों के सुरक्षित भंडारण के लिए निर्धारित तापमान मानकों का पालन नहीं पाया गया।
मौके पर तापमान 6 से 14 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। स्थिति को देखते हुए सरस और अमूल के दूध, दही एवं छाछ के करीब 1550 पैकेट मौके पर ही नष्ट करवाए गए।
डैमेज और एक्सपायरी खाद्य सामग्री भी मिली
वेयरहाउस में करीब 100 किलो क्षतिग्रस्त खाद्य सामग्री बिना ‘नॉट फॉर सेल’ टैग के रखी मिली। विभागीय टीम ने इसे भी मौके पर ही नष्ट करवा दिया।
इसके अलावा बिक्री के लिए रखी करीब 7 किलो अवधि पार खाद्य सामग्री भी मिली। इसमें म्यूसली, कैंडी और भुजिया शामिल थे। टीम ने सामग्री को जब्त कर मौके पर ही नष्ट करवाया।
स्वच्छता व्यवस्था में भी मिली खामियां
निरीक्षण के दौरान डार्क स्टोर और कोल्ड रूम के आसपास पान मसाला एवं जर्दा थूकने के निशान मिले। दीवारों पर गंदगी और थूक के निशान भी पाए गए।
खाद्य सामग्री रखने के लिए लगाए गए कई लोहे के रैक टूटे, गंदे और जंग लगे मिले। अधिकारियों ने स्टोर प्रबंधन को खाद्य पदार्थों के सुरक्षित भंडारण, तापमान नियंत्रण और स्वच्छता व्यवस्था में तत्काल सुधार के निर्देश दिए।
पीनट बटर और हनी के सैंपल लिए
खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच के लिए केंद्रीय टीम ने स्टोर मैनेजर कैलाश चन्द मीना की मौजूदगी में पिंटोला पीनट बटर और हनी के सैंपल लिए।
दोनों सैंपल जांच के लिए राज्य केंद्रीय खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए हैं। जांच रिपोर्ट में मिलावट या खाद्य पदार्थ निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने पर संबंधित फर्म के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
रोजाना करीब 500 ऑर्डर की डिलीवरी
संयुक्त आयुक्त विजय प्रकाश शर्मा ने डार्क स्टोर संचालक को नोटिस जारी कर खाद्य पदार्थों के भंडारण, तापमान नियंत्रण और स्वच्छता व्यवस्था में तत्काल सुधार के निर्देश दिए।
अधिकारियों के अनुसार इस डार्क स्टोर से प्रतिदिन करीब 500 ऑर्डर की डिलीवरी की जाती है। विभाग ने स्पष्ट किया कि ऑनलाइन माध्यम से खाद्य पदार्थों की डिलीवरी करने वाले स्टोर और वेयरहाउस पर भी खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता मानकों का पालन अनिवार्य है।
मानकों की अनदेखी पर होगी सख्त कार्रवाई
विभाग ने कहा कि “शुद्ध आहार–मिलावट पर वार” अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। ऑनलाइन फूड डिलीवरी से जुड़े स्टोर और वेयरहाउस भी खाद्य सुरक्षा नियमों के दायरे में हैं और नियमों का उल्लंघन मिलने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।






