जयपुर, नगर निकाय आम चुनाव-2026 में मतदान करने वाले मतदाताओं को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन फोटो पहचान पत्र (EPIC) प्रस्तुत करना होगा।
यदि कोई मतदाता किसी कारण से निर्वाचन फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाता है, तो उसे अपनी पहचान साबित करने के लिए निर्धारित वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
11 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज मान्य
राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान के निर्देशों के अनुसार निर्वाचन फोटो पहचान पत्र उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में निम्न 11 फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत किया जा सकता है:
- आधार कार्ड
- वीबी-जी राम जी मनरेगा कार्ड
- बैंकों या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक
- स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड / आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पैन कार्ड
- भारतीय पासपोर्ट
- फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
- केंद्र या राज्य सरकार, लोक उपक्रम अथवा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
- सांसदों एवं विधानसभा सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र
- यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (UDID) कार्ड
पुराने जारी दस्तावेज ही होंगे मान्य
निर्देशों के अनुसार ऊपर बताए गए वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से केवल वही दस्तावेज मान्य होंगे, जो संबंधित निर्वाचन की लोक सूचना जारी होने की तारीख से पहले जारी किए गए हों।
इसलिए मतदाताओं को मतदान केंद्र पर जाते समय मान्य मूल पहचान दस्तावेज साथ ले जाने की सलाह दी गई है।
शांतिपूर्ण मतदान के लिए दस्तावेज साथ लाएं
जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने मतदाताओं से अपील की है कि मतदान के समय निर्वाचन फोटो पहचान पत्र या निर्धारित वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज अपने साथ जरूर रखें।
इससे मतदान केंद्र पर पहचान सत्यापन की प्रक्रिया सुचारू रहेगी और मतदान कार्य शांतिपूर्वक एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने में मदद मिलेगी।
वोट डालने से पहले यह बात जरूर जानें
मुख्य बातें एक नजर में:
- मतदान के लिए निर्वाचन फोटो पहचान पत्र (EPIC) प्रस्तुत करना होगा।
- EPIC नहीं होने पर 11 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक मूल दस्तावेज प्रस्तुत किया जा सकता है।
- वैकल्पिक दस्तावेज लोक सूचना जारी होने की तारीख से पहले के होने चाहिए।
- मतदान के समय दस्तावेज अपने साथ रखना जरूरी है।
- पहचान सत्यापन के बाद ही मतदान की प्रक्रिया पूरी होगी।






