सीकर। पंचायत समिति फतेहपुर की ग्राम पंचायत दाडून्दा में मनरेगा कार्यों से जुड़े एक मामले में अनियमितता सामने आने के बाद जिला परिषद स्तर से कार्रवाई की गई है।
परिवाद संख्या 32/2025-26 की जांच में उपलब्ध दस्तावेजों और साक्ष्यों के अवलोकन के बाद संबंधित कार्मिकों द्वारा सरकारी आदेशों, विभागीय निर्देशों और मनरेगा के दिशा-निर्देशों की अवहेलना किए जाने की बात सामने आई।
ग्राम विकास अधिकारी पर 500 रुपए जुर्माना
जिला परिषद सीकर के लोकपाल हरिराम के अनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 25 के तहत कार्रवाई की गई।
ग्राम विकास अधिकारी अशोक कुमार पर 500 रुपए का अर्थदंड लगाया गया है।
इसके अलावा उनसे 1,405 रुपए की वसूली कर राजकोष में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं।
भविष्य में नरेगा कार्यों का नियमानुसार पर्यवेक्षण और निरीक्षण सुनिश्चित करने की हिदायत भी दी गई है।
कनिष्ठ सहायक से भी होगी 1,405 रुपए की वसूली
इसी मामले में ग्राम पंचायत दाडून्दा के कनिष्ठ सहायक महेश कुमार पर भी 500 रुपए का अर्थदंड लगाया गया है।
उनसे भी 1,405 रुपए की वसूली कर राजकोष में जमा कराने के आदेश दिए गए हैं।
साथ ही भविष्य में नरेगा कार्यों के पर्यवेक्षण और निरीक्षण में नियमों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
कनिष्ठ तकनीकी सहायक को हिदायत
पंचायत समिति फतेहपुर के कनिष्ठ तकनीकी सहायक विजयपाल को भी भविष्य में नरेगा कार्यों का नियमानुसार पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण सुनिश्चित करने की हिदायत दी गई है।
दो मेट की आईडी ब्लॉक करने के निर्देश
मामले में मेट किशोर सिंह और मेट रणजीत सिंह की भूमिका को लेकर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी, पंचायत समिति फतेहपुर को दोनों मेट की आईडी तत्काल ब्लॉक करने और उन्हें ब्लैकलिस्ट करने के आदेश दिए गए हैं।
20 दिन में देनी होगी अनुपालना रिपोर्ट
विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी को आदेशित किया गया है कि कार्रवाई के सभी बिंदुओं की प्रमाणक सहित अनुपालना रिपोर्ट 20 दिवस के भीतर जिला परिषद को भेजी जाए।
लोकपाल ने परिवाद संख्या 32/2025-26 का निस्तारण करते हुए संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध निर्धारित कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं।






