खंडेला क्षेत्र में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से घायल महिला को पीएम राहत योजना के तहत कैशलेस इलाज की मंजूरी मिली है। महिला का रींगस स्थित धायल अस्पताल में उपचार चल रहा है। सीकर जिले में अब तक योजना के तहत पांच प्रकरण स्वीकृत हो चुके हैं।

अज्ञात वाहन की चपेट में आने से घायल हुई महिला

22 अगस्त 2026 की शाम करीब 7:30 बजे खंडेला क्षेत्र में एक महिला अज्ञात वाहन की चपेट में आकर घायल हो गई। हादसे के बाद महिला को उपचार के लिए रींगस स्थित धायल अस्पताल में भर्ती करवाया गया।

अस्पताल की ओर से घायल महिला का प्रकरण पीएम राहत योजना के तहत भेजा गया था।

पुलिसकर्मियों ने पूरी करवाई आवश्यक औपचारिकताएं

सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता प्रकाश चंद्र निठारवाल ने बताया कि प्रकरण प्राप्त होने के बाद जिला रोलआउट मैनेजर गौरव माथुर ने संबंधित अधिकारियों को फोन के माध्यम से योजना की प्रक्रिया और आवश्यक औपचारिकताओं की जानकारी दी।

इसके बाद खंडेला पुलिस थाने के ऑपरेटर सुरेश कुमार, एएसआई धनलाल और कांस्टेबल बनवारीलाल ने आपसी समन्वय से आवश्यक प्रक्रिया पूरी करवाई।

औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पीएम राहत योजना के तहत महिला का कैशलेस इलाज स्वीकृत कर दिया गया।

1.50 लाख रुपये तक या 7 दिन तक कैशलेस उपचार

अधिशासी अभियंता निठारवाल के अनुसार, पीएम राहत योजना के तहत पात्र दुर्घटना पीड़ितों को अधिकतम 1.50 लाख रुपये तक अथवा अधिकतम सात दिनों तक कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध है।

इस योजना का लाभ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सूचीबद्ध अस्पतालों में लिया जा सकता है।

सीकर जिले में अब तक 5 प्रकरण स्वीकृत

अधिकारियों के अनुसार केंद्र सरकार की पीएम राहत योजना का शुभारंभ 13 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। योजना का उद्देश्य पात्र दुर्घटना पीड़ितों को समयबद्ध तरीके से कैशलेस उपचार उपलब्ध करवाना है।

खंडेला की घायल महिला के प्रकरण की स्वीकृति के साथ ही सीकर जिले में अब तक योजना के तहत कुल पांच प्रकरण सफलतापूर्वक स्वीकृत किए जा चुके हैं।

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