सीकर, खाटूश्यामजी नगरपालिका क्षेत्र में चल रहे मेले के दौरान घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक दुरुपयोग को रोकने के लिए जिला रसद विभाग द्वारा आकस्मिक जांच और सख्त कार्रवाई की गई।
जांच दल ने पकड़ा अवैध उपयोग
जिला रसद अधिकारी विजेंद्र पाल ने बताया कि गठित जांच दल द्वारा होटल, रेस्टोरेंट, भंडारे और रसोई में जांच की गई।
जांच के दौरान 14.2 किलोग्राम क्षमता के कुल 11 घरेलू एलपीजी सिलेंडर
होटल परिसरों में असुरक्षित ढंग से चाय-नाश्ता और भोजन बनाने में उपयोग करते पाए गए।
इन अधिकारियों ने की कार्रवाई
कार्रवाई में
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सुनीता वर्मा, प्रवर्तन अधिकारी
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अनुराग बैरवाल, प्रवर्तन निरीक्षक
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सुरभि मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक
शामिल रहे।
इन 7 प्रतिष्ठानों से सिलेंडर जब्त
जांच के दौरान निम्न प्रतिष्ठानों से घरेलू गैस सिलेंडर वजह-सबूत जब्त किए गए
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जय महाकाल – 1
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माखन मटकी एंड रेस्टोरेंट – 2
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रामा होटल एंड रेस्टोरेंट – 1
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बणी ठणी होटल – 1
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होटल अशोक वाटिका – 4
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होटल सूरज पैलेस एंड पैलेस – 1
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पटवारी पवित्र भोजनालय – 1
कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाए संचालक
मौके पर प्रतिष्ठान संचालकों से पूछताछ की गई, लेकिन
कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया,
ना ही कोई संतोषजनक जवाब दिया गया।
आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला
जिला रसद अधिकारी ने बताया कि यह द्रवित पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) आपूर्ति उपबंधों का उल्लंघन है।
जब्त किए गए सिलेंडरों को सुरक्षित रखने की शर्त पर संबंधित गैस एजेंसी को सुपुर्द किया गया।
जिला कलेक्टर न्यायालय में होगा प्रकरण प्रस्तुत
घरेलू सिलेंडरों में भरी गैस अत्यंत ज्वलनशील होने के कारण
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6-ए के तहत
जिला कलेक्टर, सीकर न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
