सीकर, नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 के तहत मतदान दिवस पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश मिलेगा। इसमें आकस्मिक श्रमिक भी शामिल हैं।
9 सितंबर और 11 सितंबर को होने वाले मतदान के दिन अवकाश नहीं देने या वेतन में कटौती करने वाले नियोक्ताओं के खिलाफ शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जा सकेगी।
मतदान के दिन कर्मचारियों को मिलेगी पेड लीव
नगरीय निकाय चुनाव को लेकर श्रम विभाग ने कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। श्रम आयुक्त राजस्थान, जयपुर पूजा पार्थ ने राज्य निर्वाचन आयोग के चुनाव कार्यक्रम के मद्देनजर संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों को मतदान दिवस पर सवैतनिक अवकाश देने के निर्देश दिए हैं।
इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कर्मचारी बिना किसी आर्थिक नुकसान के अपने मताधिकार का स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से प्रयोग कर सकें।
किन तारीखों को रहेगा अवकाश?
नगरीय निकाय चुनाव में दो चरणों में मतदान होना है।
- पहला चरण: 9 सितंबर 2026
- दूसरा चरण: 11 सितंबर 2026
जिस निर्वाचन क्षेत्र में जिस दिन मतदान होगा, वहां संबंधित प्रतिष्ठानों में काम करने वाले पात्र कर्मचारियों को उसी दिन सवैतनिक अवकाश देना होगा।
कैजुअल कर्मचारियों को भी मिलेगा लाभ
आदेश के अनुसार यह सुविधा केवल नियमित कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। संबंधित निकाय क्षेत्र में कार्यरत आकस्मिक (कैजुअल) श्रमिकों को भी मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा।
अवकाश के कारण कर्मचारी की मजदूरी या वेतन में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकेगी।
छुट्टी नहीं दी तो होगी कार्रवाई
श्रम विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई नियोक्ता कर्मचारी को मतदान के लिए अवकाश देने से इनकार करता है या अवकाश के कारण उसकी मजदूरी में कटौती करता है, तो इसे कानून का उल्लंघन माना जाएगा।
ऐसी स्थिति में संबंधित कर्मचारी रिटर्निंग अधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी को तथ्यात्मक विवरण के साथ शिकायत कर सकता है। शिकायत के आधार पर संबंधित नियोक्ता के खिलाफ नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जा सकेगी।
किन परिस्थितियों में लागू नहीं होगा नियम?
यह प्रावधान उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहां किसी कर्मचारी की अनुपस्थिति के कारण संबंधित प्रतिष्ठान के कामकाज में गंभीर खतरा या महत्वपूर्ण हानि होने की संभावना हो।
किस कानून के तहत मिला सवैतनिक अवकाश?
श्रम आयुक्त का यह आदेश लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135(ख) तथा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 28 के प्रावधानों के तहत लागू होगा।






