सीकर। पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 में मतदान के दौरान मतदाता को अपनी पहचान साबित करने के लिए मतदाता पहचान पत्र (EPIC कार्ड) प्रस्तुत करना होगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि जिन मतदाताओं के पास EPIC कार्ड उपलब्ध नहीं है, वे चुनाव की घोषणा से पहले जारी किए गए 11 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक मूल दस्तावेज प्रस्तुत कर मतदान कर सकेंगे।
ये 11 दस्तावेज होंगे मान्य
EPIC कार्ड के अलावा मतदान के लिए निम्न फोटोयुक्त दस्तावेज मान्य होंगे
- आधार कार्ड
- विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G)/मनरेगा कार्ड
- बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक
- श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
- आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पैन कार्ड
- भारतीय पासपोर्ट
- फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
- केंद्र सरकार, राज्य सरकार, लोक उपक्रम या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
- सांसदों एवं विधानसभा सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (UDID) कार्ड
मूल दस्तावेज लेकर पहुंचें
निर्वाचन विभाग के अनुसार जिन मतदाताओं के पास EPIC कार्ड नहीं है, उन्हें ऊपर दिए गए दस्तावेजों में से कोई एक मूल फोटोयुक्त दस्तावेज मतदान केंद्र पर प्रस्तुत करना होगा।
इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पात्र मतदाता को पहचान संबंधी दस्तावेज के अभाव में मतदान से वंचित न होना पड़े।
