सीकर, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 सीकर की टीम ने सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग बच्ची का बाल विवाह रुकवाया। कार्रवाई बाल अधिकारिता विभाग, सीकर की सहायक निदेशक डॉ. गार्गी शर्मा के निर्देशन में की गई।
जिला समन्वयक राहुल दानोदिया ने बताया कि चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर शहर में एक नाबालिग बच्ची के बाल विवाह की सूचना मिली थी।
सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस को दी जानकारी
सूचना प्राप्त होने के बाद चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने तत्काल उपखंड अधिकारी और पुलिस प्रशासन को इसकी जानकारी दी। इसके बाद प्रशासनिक टीम के साथ चाइल्ड हेल्पलाइन के जिला समन्वयक राहुल दानोदिया और काउंसलर राकेश चिरानिया बच्ची के घर पहुंचे।
टीम ने मौके पर आवश्यक दस्तावेजों की जांच की। जांच में बच्ची की उम्र 14 वर्ष पाई गई।
परिजनों को नोटिस जारी कर किया पाबंद
बच्ची के नाबालिग पाए जाने के बाद प्रशासनिक टीम ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की। परिजनों को नोटिस जारी कर बाल विवाह नहीं करने के लिए पाबंद किया गया।
प्रशासन और चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने परिजनों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के कानूनी प्रावधानों की जानकारी भी दी। साथ ही कानून का उल्लंघन करने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी गई।
बालिग होने के बाद ही विवाह का आश्वासन
कार्रवाई के दौरान बच्ची के परिजनों ने प्रशासन और चाइल्ड हेल्पलाइन टीम को आश्वासन दिया कि बच्ची के बालिग होने के बाद ही उसका विवाह किया जाएगा।
चाइल्ड हेल्पलाइन और प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से नाबालिग का प्रस्तावित बाल विवाह रुक गया।






