सीकर। नगरीय आम चुनाव-2026 को लेकर आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है।
जिला रसद अधिकारी कपिल झाझड़िया ने जिले के सभी उचित मूल्य दुकानदारों, गैस एजेंसी संचालकों और पेट्रोल पंप मालिकों को अपने प्रतिष्ठानों से राजनीतिक बैनर, होर्डिंग और पोस्टर तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं।
प्रतिष्ठानों पर राजनीतिक प्रचार सामग्री नहीं लग सकेगी
जिला रसद अधिकारी ने स्पष्ट किया कि नगरीय आम चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी प्रतिष्ठान पर किसी राजनीतिक दल का बैनर, होर्डिंग या पोस्टर लगा पाया गया तो इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा।
ऐसे मामलों में संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
संचालक खुद होंगे जिम्मेदार
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अपने प्रतिष्ठान से राजनीतिक प्रचार सामग्री हटाने की जिम्मेदारी संबंधित प्रतिष्ठान संचालक की होगी।
यदि जांच के दौरान राजनीतिक प्रचार सामग्री पाई जाती है, तो इसके लिए संचालक को जिम्मेदार माना जाएगा।
इन प्रतिष्ठानों पर खास नजर
निर्देश जिले के उचित मूल्य दुकानों, गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंपों के लिए जारी किए गए हैं।
जिला रसद अधिकारी ने सभी संबंधित संचालकों से चुनावी आचार संहिता की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने और तत्काल राजनीतिक प्रचार सामग्री हटाने को कहा है।






