सीकर, नगर निकाय आम चुनाव-2026 के तहत मतदान दलों की रवानगी के दौरान अनुपस्थित रहने वाले 13 कार्मिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर अनिल कुमार ने बताया कि 8 सितंबर को मतदान दलों की रवानगी निर्धारित थी। इस दौरान अनुपस्थित रहने वाले कार्मिकों से निर्वाचन संबंधी निर्देशों की अवहेलना और चुनाव कार्य के प्रति उदासीनता के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है।

9 सितंबर को देना होगा व्यक्तिशः जवाब

संबंधित कार्मिकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे 9 सितंबर 2026 को उप जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष व्यक्तिशः उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।

नोटिस में उनसे यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि उनके विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं की जाए।

इन 13 कार्मिकों को जारी हुआ नोटिस

नोटिस प्राप्त करने वाले कार्मिकों में

  1. महिपाल सिंह, व्याख्याता, शहीद मंगूसिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पनलावा
  2. उमाशंकर गोठवाल, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महरोली
  3. योगेश कुमार, व्याख्याता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भारीजा
  4. मनीष कुमार, कनिष्ठ सहायक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बलोद बड़ी
  5. महेन्द्र कुमार, शिक्षक-2, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाटड़ानाऊ
  6. सत्यप्रकाश पंवार, प्रधानाचार्य, शहीद हरजीराम कालेर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाडलवास
  7. राजेन्द्र सिंह, व्याख्याता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय श्यामपुरा
  8. प्रदीप कुमार, बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लखीपुरा
  9. गणेशराम चौहान, लाइब्रेरियन, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दिशनाऊ
  10. राजकुमार राव, वरिष्ठ अध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रसीदपुरा
  11. गुल्लाराम यादव, कनिष्ठ सहायक, पंचायत समिति पलसाना
  12. धर्मेन्द्र कुमार गुर्जर, शिक्षक-1, राजकीय प्राथमिक विद्यालय 443136 रिले
  13. सुरेन्द्र कुमार चेजारा, व्याख्याता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय होल्या का बास

निर्वाचन ड्यूटी में लापरवाही पर कार्रवाई के संकेत

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी संबंधित कार्मिकों को निर्धारित तिथि और समय पर उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन ड्यूटी से संबंधित निर्देशों की पालना में लापरवाही के मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

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