सीकर, लोकपाल वीबी-जी राम जी, जिला परिषद सीकर हरिराम ने बताया कि वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 के तहत परिवाद संख्या 34/2026-27 में उपलब्ध साक्ष्यों और दस्तावेजों के अवलोकन के बाद ग्राम पंचायत जुराठड़ा एवं पंचायत समिति पिपराली से संबंधित प्रकरण में अनियमितता पाई गई।
प्रकरण में तीन कार्मिकों के विरुद्ध शास्ति अधिरोपित की गई है।
राज्य सरकार के आदेशों की पालना नहीं करने का मामला
प्रकरण में ग्राम पंचायत जुराठड़ा के ग्राम विकास अधिकारी और कनिष्ठ सहायक तथा पंचायत समिति पिपराली के कनिष्ठ तकनीकी सहायक पर राज्य सरकार के आदेशों, विभागीय दिशा-निर्देशों और योजना संबंधी निर्देशों की पालना नहीं करने का उल्लेख किया गया है।
इसके साथ ही संबंधित कार्मिकों द्वारा अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का समुचित निर्वहन नहीं करने के आधार पर वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 की धारा 27 के तहत कार्रवाई की गई।
तीन कार्मिकों पर इतनी शास्ति
निर्णय के अनुसार तीनों कार्मिकों पर अलग-अलग राशि की शास्ति लगाई गई है
- विजेन्द्र चाहिल, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत जुराठड़ा — 2,500 रुपए
- श्रवण कुमार, कनिष्ठ सहायक, ग्राम पंचायत जुराठड़ा — 2,500 रुपए
- लोकेश कुमार शर्मा, कनिष्ठ तकनीकी सहायक, पंचायत समिति पिपराली — 2,000 रुपए
इस तरह तीनों कार्मिकों पर कुल 7,000 रुपए की शास्ति अधिरोपित की गई है।
20 दिन में अनुपालना रिपोर्ट देनी होगी
संबंधित अधिकारियों को शास्ति की राशि वसूल कर राजकोष में जमा करवाने के निर्देश दिए गए हैं।
कार्यक्रम अधिकारी एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति पिपराली को तीनों कार्मिकों से शास्ति राशि की वसूली कर 20 दिवस के भीतर प्रमाणकों सहित अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।






