सीकर, नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 के मद्देनजर सीकर जिले में निर्वाचन कार्य को सुचारू बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। विशेष परिस्थितियों में सक्षम स्तर से अनुमति मिलने के बाद ही अवकाश लिया जा सकेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार यह आदेश जारी किया है। नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा 19 अगस्त 2026 को होने के साथ ही जिले में निर्वाचन संबंधी गतिविधियां शुरू हो गई हैं।
चुनावी ड्यूटी के कारण अवकाश पर रोक
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विभिन्न निर्वाचन कार्यों के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति की जा रही है। ऐसे में निर्वाचन कार्य में किसी तरह का व्यवधान न हो, इसके लिए जिले में कार्यरत सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अवकाश पर रोक लगाई गई है।
महिला कार्मिकों को संबंधित विभागाध्यक्ष या कार्यालयाध्यक्ष की ओर से केवल विशेष परिस्थितियों में एक से दो दिन का अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा।
विशेष परिस्थिति में लेनी होगी अनुमति
अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को यदि विशेष परिस्थिति में अवकाश की आवश्यकता होती है तो उन्हें संबंधित कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से उप जिला निर्वाचन अधिकारी, सीकर को अनुमति के लिए आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
संबंधित कार्मिक सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही अवकाश का उपयोग कर सकेंगे। बिना अनुमति अवकाश पर जाने की स्थिति में निर्वाचन कार्य प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है।
आदेश की अवहेलना पर होगी कार्रवाई
जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ओर से आदेशों की अवहेलना किए जाने पर उनके खिलाफ नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
प्रशासन का उद्देश्य चुनाव से जुड़े सभी कार्यों के लिए आवश्यक मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना और निर्वाचन प्रक्रिया को समयबद्ध एवं व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराना है।






