सीकर निकाय चुनाव: मतदान केंद्रों के भवन-परिसर अधिग्रहित

नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 को लेकर सीकर जिला प्रशासन ने मतदान केंद्रों से जुड़ी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने मतदान केंद्रों के लिए भवन एवं परिसरों के अधिग्रहण के आदेश जारी किए हैं।

जिले के कुल 14 नगरीय निकायों के लिए जारी मतदान केंद्रों की सूची में शामिल सभी संबंधित भवन एवं परिसर इस आदेश के दायरे में आएंगे।

सरकारी और निजी दोनों भवन शामिल

अधिग्रहण के तहत राजकीय एवं निजी भवनों और परिसरों को शामिल किया गया है। इनका उपयोग संबंधित मतदान केंद्र पर निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए किया जाएगा।

यह अधिग्रहण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के तहत किया गया है।

मतदान से एक दिन पहले से प्रभावी रहेगा अधिग्रहण

जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश के अनुसार संबंधित भवन एवं परिसर निर्धारित मतदान दिवस से एक दिन पूर्व से अधिग्रहित माने जाएंगे।

मतदान प्रक्रिया पूरी होने तक इनका अधिग्रहण प्रभावी रहेगा। यदि किसी मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान की स्थिति बनती है तो पुनर्मतदान की प्रक्रिया पूरी होने तक अधिग्रहण जारी रहेगा।

रिटर्निंग अधिकारियों को दिए निर्देश

जिला निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अधिग्रहित भवनों एवं परिसरों में मतदान प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार संपन्न करवाई जाए।

उन्होंने निर्वाचन संबंधी सभी व्यवस्थाओं की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

मतदान के बाद स्वतः मुक्त होंगे भवन

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि संबंधित मतदान केंद्र पर मतदान प्रक्रिया पूरी होते ही भवन एवं परिसर स्वतः अधिग्रहण से मुक्त हो जाएंगे।

इस व्यवस्था का उद्देश्य निकाय चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों पर आवश्यक स्थान और सुविधाएं सुनिश्चित करना है, ताकि मतदान प्रक्रिया व्यवस्थित एवं सुचारु रूप से संपन्न हो सके।

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