सीकर, नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 के दूसरे चरण के तहत 11 सितंबर 2026 को होने वाले मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गुरुवार को श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय में मतदान दलों को अंतिम प्रशिक्षण देने के बाद संबंधित मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया।
मतदान दलों को निर्वाचन से जुड़ी आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाई गई। अधिकारियों ने मतदान प्रक्रिया के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों और निर्धारित नियमों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
2 लाख 95 हजार 532 मतदाता करेंगे मतदान
उप जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार महला ने बताया कि दूसरे चरण में जिले के चार नगरीय निकायों में कुल 2,95,532 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।
मतदाताओं का निकायवार विवरण:
- रामगढ़ शेखावाटी: 26,135 मतदाता
- सीकर नगर परिषद: 2,29,231 मतदाता
- धोद: 9,670 मतदाता
- लोसल: 30,496 मतदाता
इन चारों नगरीय निकायों में कुल 155 वार्ड हैं और मतदान के लिए 288 पोलिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं।
मतदान प्रक्रिया के लिए 340 पोलिंग पार्टियां लगाई गई हैं, जबकि निर्वाचन कार्य में कुल 1,360 कार्मिकों की व्यवस्था की गई है।
सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होगा मतदान
दूसरे चरण का मतदान शुक्रवार 11 सितंबर 2026 को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। मतगणना 14 सितंबर 2026 को की जाएगी।
सीकर नगर परिषद के वार्ड नंबर 65, जिसमें कुल चार बूथ हैं, में निर्विरोध चुनाव संपन्न हो चुका है।
कलेक्टर आशीष मोदी ने मतदान दलों को दिए निर्देश
जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष मोदी ने सीकर नगर परिषद के मतदान दलों के कार्मिकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सभी कार्मिक निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े नियमों और निर्देशों का अच्छी तरह अध्ययन कर लें।
उन्होंने मतदान केंद्र पर प्रत्येक मतदाता के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने और निर्वाचन संबंधी जिम्मेदारी को गंभीरता, निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ निभाने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने कहा कि निर्वाचन ड्यूटी में लगे कार्मिकों को जाति, धर्म और समाज से ऊपर उठकर केवल राज्य निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करना है। किसी भी स्थिति में पक्षपात नहीं होना चाहिए।
मतदाताओं से निर्भीक होकर मतदान की अपील
जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले के मतदाताओं से स्वतंत्र, निर्भीक एवं निष्पक्ष होकर बिना किसी प्रलोभन के मतदान करने की अपील की।
उन्होंने बताया कि दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं।
निर्वाचन अधिकारियों ने मतदान दलों को मतदान प्रक्रिया, निर्वाचन नियमों और मतदान के दौरान बरती जाने वाली आवश्यक सावधानियों की भी विस्तार से जानकारी दी।
वोट डालने के लिए ये पहचान दस्तावेज मान्य
मतदान केंद्र पर पहचान स्थापित करने के लिए मतदाता को मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि मतदाता फोटो पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है, तो निर्धारित वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों का उपयोग किया जा सकता है।
इनमें आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और मनरेगा जॉब कार्ड सहित निर्धारित अन्य फोटो पहचान दस्तावेज शामिल हैं। सांसदों, विधानसभा सदस्यों और परिषद सदस्यों को जारी सरकारी फोटो पहचान पत्र भी निर्धारित पहचान प्रमाण के रूप में उपयोग किया जा सकेगा।
प्रशासन ने मतदाताओं से अपील की है कि वे मतदान के दिन निर्धारित पहचान दस्तावेज साथ लेकर मतदान केंद्र पहुंचें, ताकि पहचान सत्यापन की प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सके।
अधिकारी और कार्मिक रहे मौजूद
इस दौरान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त जिला पर्यवेक्षक गोपाल राम बिरड़ा, स्वीप प्रकोष्ठ प्रभारी अधिकारी राजपाल यादव, सीकर रिटर्निंग अधिकारी सुभाष चंद्र जाखड़ सहित निर्वाचन से जुड़े अधिकारी एवं कार्मिक मौजूद रहे।






