सीकर, नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 के मद्देनजर संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान से पहले 48 घंटे की अवधि और मतगणना के दिन सूखा दिवस घोषित किया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने वित्त (आबकारी) विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेशों के तहत इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं।
पहले चरण के निकायों में कब रहेगा सूखा दिवस?
पहले चरण में मतदान वाले नगर निकायों में 7 सितंबर 2026 को शाम 6 बजे से 9 सितंबर 2026 को शाम 6 बजे तक सूखा दिवस प्रभावी रहेगा।
यह व्यवस्था इन नगर निकायों में लागू होगी
- फतेहपुर
- लक्ष्मणगढ़
- पलसाना
- दांता
- खाटूश्यामजी
- रींगस
- खंडेला
- श्रीमाधोपुर
- अजीतगढ़
- नीमकाथाना
इन निकायों में 9 सितंबर को मतदान होना है।
दूसरे चरण में इन निकायों में ड्राई डे
दूसरे चरण के मतदान वाले रामगढ़ शेखावाटी, धोद, लोसल और सीकर नगर निकायों में 9 सितंबर 2026 की शाम 6 बजे से 11 सितंबर 2026 की शाम 6 बजे तक सूखा दिवस रहेगा।
इस अवधि में संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में मदिरा के विक्रय, वितरण और परोसने पर प्रतिबंध रहेगा।
14 सितंबर को मतगणना के दिन भी सूखा दिवस
इसके अलावा 14 सितंबर 2026 को मतगणना के दिन भी संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सूखा दिवस प्रभावी रहेगा।
अर्थात मतदान के साथ-साथ चुनाव परिणाम घोषित होने वाले दिन भी शराब की बिक्री और वितरण पर रोक रहेगी।
आबकारी विभाग को सख्ती से पालना कराने के निर्देश
जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष मोदी ने जिला आबकारी अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि वित्त (आबकारी) विभाग के आदेशों की कड़ाई से पालना सुनिश्चित कराई जाए।
घोषित अवधि के दौरान संबंधित क्षेत्रों में मदिरा के विक्रय, वितरण एवं परोसने पर पूर्ण प्रतिबंध की प्रभावी अनुपालना कराने के निर्देश दिए गए हैं।






