सीकर, नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 के मद्देनजर मतदान दिवस पर पात्र कार्मिकों को सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने इस संबंध में सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।

निर्देशों में कहा गया है कि मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें, इसके लिए मतदान दिवस पर संबंधित कार्मिकों को सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

नगरपालिका अधिनियम में है प्रावधान

प्रशासन के अनुसार राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 28 के तहत जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-बी के प्रावधानों को नगरीय निकाय निर्वाचन के संबंध में भी यथारूप अंगीकृत किया गया है।

धारा 135-बी में मतदान दिवस पर पात्र कार्मिकों को सवैतनिक अवकाश प्रदान करने का प्रावधान है।

चुनाव क्षेत्र से बाहर काम करने वाले कर्मचारी भी पात्र

भारत निर्वाचन आयोग के प्रासंगिक निर्देशों के अनुसार ऐसे कार्मिक भी मतदान दिवस के सवैतनिक अवकाश के पात्र होंगे, जो संबंधित चुनाव वाले निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, लेकिन रोजगार या काम-काज के सिलसिले में उस निर्वाचन क्षेत्र से किसी अन्य स्थान पर नियोजित हैं।

इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि रोजगार के कारण मतदान क्षेत्र से बाहर काम करने वाले पात्र मतदाता भी मतदान के अधिकार का इस्तेमाल कर सकें।

अधिकारियों को पालना सुनिश्चित करने के निर्देश

निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में आगामी नगरीय निकाय चुनाव में संबंधित पात्र मतदाताओं को भारत निर्वाचन आयोग के अनुरूप सवैतनिक अवकाश उपलब्ध कराया जाएगा।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी संबंधित जिला स्तरीय अधिकारियों को इस व्यवस्था की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

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