सीकर जिले में सरपंच-वार्ड पंच आरक्षण की प्रक्रिया शुरू, उपखंड अधिकारियों को किया अधिकृत
सीकर, जिले में आगामी पंचायती राज चुनावों को लेकर ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं वार्ड पंच पदों के आरक्षण की प्रक्रिया के लिए संबंधित उपखंड अधिकारियों को अधिकृत किया गया है। प्राधिकृत अधिकारी एवं जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने बताया कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान जयपुर की ओर से जारी निर्देशों के क्रम में यह कार्रवाई की जा रही है।
राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 98 के तहत जिले की पंचायती राज संस्थाओं में ग्राम पंचायत के सरपंच एवं वार्ड पंच पदों के लिए आरक्षण संबंधी आवश्यक कार्यवाही संबंधित उपखंड अधिकारियों द्वारा की जाएगी।
किस पंचायत समिति की जिम्मेदारी किस अधिकारी को
जिला कलेक्टर के अनुसार रामगढ़ शेखावाटी पंचायत समिति के लिए उपखंड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी, फतेहपुर के लिए उपखंड अधिकारी फतेहपुर तथा लक्ष्मणगढ़ एवं बलारां के लिए उपखंड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ को अधिकृत किया गया है।
इसी प्रकार नेछवा के लिए उपखंड अधिकारी नेछवा, धोद ग्रामीण एवं धोद के लिए उपखंड अधिकारी धोद तथा पिपराली के लिए उपखंड अधिकारी सीकर आरक्षण संबंधी कार्रवाई करेंगे।
दांतारामगढ़ एवं खाचरियावास के लिए उपखंड अधिकारी दांतारामगढ़ को जिम्मेदारी दी गई है। पलसाना के लिए भी संबंधित उपखंड अधिकारी दांतारामगढ़ को अधिकृत किया गया है।
वहीं खंडेला के लिए उपखंड अधिकारी खंडेला, नीमकाथाना एवं पाटन के लिए उपखंड अधिकारी नीमकाथाना तथा श्रीमाधोपुर एवं अजीतगढ़ के लिए उपखंड अधिकारी श्रीमाधोपुर आरक्षण प्रक्रिया पूरी करेंगे।
18 अगस्त तक देनी होगी जानकारी
जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने बताया कि विभाग की ओर से जारी निर्देशों और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ग्राम पंचायतों में सरपंच एवं वार्ड पंच पदों के आरक्षण से संबंधित आवश्यक कार्रवाई पूरी की जानी है।
संबंधित अधिकारियों को यह प्रक्रिया पूरी कर 18 अगस्त 2026 तक जिला निर्वाचन कार्यालय को अवगत करवाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद ग्राम पंचायत चुनावों को लेकर जिले में राजनीतिक गतिविधियां और संभावित दावेदारों की सक्रियता बढ़ने की संभावना है।






