सीकर के प्याज और अरडू आधारित उद्योगों को मिलेंगे वित्तीय लाभ, सरकार की ओडीओपी नीति में शामिल

सीकर, पंच गौरव योजना के तहत सीकर जिले में ‘एक जिला एक उपज’ (ODOP) के रूप में प्याज और ‘एक जिला एक वनस्पति’ के रूप में अरडू को शामिल किया गया है। अब इनसे संबंधित प्रसंस्करण इकाइयों को ओडीओपी नीति के तहत विभिन्न वित्तीय लाभ मिल सकेंगे।

जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र की महाप्रबंधक विकास सिहाग ने बताया कि जिले में प्याज एवं अरडू से जुड़ी प्रसंस्करण इकाइयों को ओडीओपी नीति के तहत वित्तीय लाभ के लिए पात्र माना जाएगा। इससे प्याज और अरडू उत्पादकों के साथ-साथ प्रसंस्करण इकाइयों से जुड़े किसानों एवं उद्यमियों को प्रोत्साहन मिलेगा।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने 8 दिसंबर 2024 को एक जिला एक उत्पाद नीति-2024 जारी की थी, जो 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी। सीकर जिले में बड़ी संख्या में किसान प्याज की खेती से जुड़े हैं। वहीं जिले का ‘मीठा प्याज’ भी अपनी अलग पहचान रखता है।

15 लाख रुपये तक मार्जिन मनी अनुदान

ओडीओपी नीति के तहत प्याज एवं अरडू आधारित उद्यमों की स्थापना के लिए ऋण राशि का 25 प्रतिशत या अधिकतम 15 लाख रुपये तक मार्जिन मनी अनुदान दिया जाएगा।

इसके अलावा नवीन तकनीक अथवा सॉफ्टवेयर के अधिग्रहण पर कुल लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 5 लाख रुपये तक की सहायता मिल सकेगी।

गुणवत्ता प्रमाणन के लिए 75 प्रतिशत या अधिकतम 3 लाख रुपये तक पुनर्भरण का प्रावधान है। वहीं राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेने पर स्टॉल किराये का 75 प्रतिशत या अधिकतम 50 हजार रुपये तक पुनर्भरण की सुविधा उपलब्ध होगी।

महाप्रबंधक ने जिले के प्याज एवं अरडू उत्पादकों तथा प्रसंस्करण इकाई संचालकों से योजना का लाभ उठाने के लिए जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र, सीकर से संपर्क करने की अपील की है।

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