सीकर, पंचायत आम चुनाव-2026 को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने आदर्श आचार संहिता (MCC) की पालना सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी किए हैं।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर के निर्देशों के तहत निर्वाचन कार्यक्रम जारी होते ही पूरे सीकर जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाएगी।

इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों और निर्वाचन क्षेत्रों में राजनीतिक प्रचार सामग्री हटाने की कार्रवाई शुरू करनी होगी। सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक परिसंपत्तियों पर प्रदर्शित राजनीतिक सामग्री को हटाने के लिए संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की गई है।

24 घंटे में हटाने होंगे सरकारी कार्यालयों से पोस्टर

आदर्श आचार संहिता लागू होने के 24 घंटे के भीतर राजकीय कार्यालयों में प्रदर्शित राजनीतिक व्यक्तियों के फोटो, तस्वीरें, पोस्टर और बैनर हटाने होंगे। इसकी जिम्मेदारी संबंधित कार्यालयाध्यक्षों एवं विभागाध्यक्षों की होगी।

राजकीय योजनाओं के तहत लगाए गए ऐसे पोस्टर, होर्डिंग्स और बैनर भी हटाए जाएंगे, जिन पर राजनीतिक व्यक्तियों या पदाधिकारियों के फोटो लगे हैं।

इस कार्रवाई के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद सीकर, सचिव नगर विकास न्यास, समस्त खंड विकास अधिकारी और सहायक निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय सीकर को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी।

48 घंटे में सार्वजनिक संपत्तियों से हटेगी राजनीतिक सामग्री

आचार संहिता लागू होने के 48 घंटे के भीतर सार्वजनिक परिसंपत्तियों पर संपत्ति विरूपण अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के विपरीत लगाए गए पोस्टर और बैनर हटाए जाएंगे।

इसके लिए टीमों का गठन किया जाएगा। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार:

  • जिला परिषद सीकर: 4 टीमें
  • नगर विकास न्यास सीकर: 2 टीमें
  • प्रत्येक पंचायत समिति: 2-2 टीमें

सार्वजनिक परिसंपत्तियों पर लगाए गए राजनीतिक दलों के पोस्टर और बैनर हटाने की जिम्मेदारी जिला परिषद, नगर विकास न्यास और संबंधित पंचायत समितियों की गठित टीमों की होगी।

72 घंटे में निजी संपत्तियों से भी हटेंगे पोस्टर-बैनर

आदेश के अनुसार, आदर्श आचार संहिता लागू होने के 72 घंटे के भीतर निजी परिसंपत्तियों पर संपत्ति विरूपण अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के विपरीत चस्पा पोस्टर और बैनर हटाए जाएंगे।

इसके अलावा रिटर्निंग अधिकारी की अनुमति के बिना लगाए गए राजनीतिक पोस्टर, बैनर और होर्डिंग्स भी हटाने होंगे।

सार्वजनिक और निजी संपत्तियों पर नियमों के विपरीत लिखे गए राजनीतिक नारे तथा अन्य प्रचार सामग्री को भी मिटवाया जाएगा। इस कार्रवाई के लिए जिला परिषद की 4 टीमें, नगर विकास न्यास की 2 टीमें और प्रत्येक पंचायत समिति की 2-2 टीमें गठित की जाएंगी।

आचार संहिता लागू होने के बाद भी रहेगी निगरानी

कलेक्टर के आदेश में संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि निर्वाचन कार्यक्रम जारी होते ही निर्धारित समय-सीमा के अनुसार कार्रवाई शुरू कर दी जाए।

प्रचार सामग्री हटाने के बाद भी आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों की निरंतर पालना सुनिश्चित करनी होगी। सार्वजनिक या निजी संपत्तियों पर दोबारा अनधिकृत राजनीतिक प्रचार सामग्री लगाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

इस कार्ययोजना का उद्देश्य पंचायत चुनाव के दौरान सरकारी और सार्वजनिक परिसंपत्तियों पर राजनीतिक प्रचार सामग्री के नियमन तथा आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करना है।

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