सीकर, पंचायत आम चुनाव-2026 के मद्देनजर जिले में पेट्रोल, डीजल और CNG का रिजर्व स्टॉक रखने के निर्देश जारी किए गए हैं।
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट आशीष मोदी ने मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल (आपूर्ति का विनियमन, वितरण तथा कदाचार की रोकथाम) आदेश, 2005 और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के सभी पेट्रोल-डीजल और CNG पंप धारकों को यह निर्देश जारी किए हैं।
30 नवंबर तक रखना होगा रिजर्व स्टॉक
आदेश के अनुसार जिले के सभी पेट्रोल-डीजल और CNG पंप धारकों को 30 नवंबर 2026 तक पंचायत आम चुनाव के लिए डेड स्टॉक के अतिरिक्त न्यूनतम रिजर्व स्टॉक रखना होगा।
रिजर्व स्टॉक की मात्रा इस प्रकार निर्धारित की गई है
- पेट्रोल: 1,000 लीटर
- डीजल: 2,000 लीटर
- CNG: 500 किलोग्राम
- लुब्रिकेटिंग ऑयल: 200 लीटर
अधिकृत कूपन पर ईंधन देने से इनकार नहीं
आदेश में पंप संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि पंचायत आम चुनाव-2026 के कार्य के लिए अधिकृत अधिकारियों द्वारा जारी कूपन पर पेट्रोल, डीजल, CNG और लुब्रिकेटिंग ऑयल उपलब्ध कराने से इनकार नहीं किया जाए।
कूपन पर प्रभारी अधिकारी और पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
इसके साथ ही आदेश की प्रभावशीलता की अवधि में पेट्रोल और डीजल पंपों को ड्राई नहीं रखने के निर्देश दिए गए हैं।
चुनाव के बाद बिल होंगे सत्यापित
पंचायत चुनाव का कार्य पूरा होने के बाद संबंधित पंप संचालकों को बिल सत्यापन के लिए जिला कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
