सीकर, पंचायती राज आम चुनाव 2026 को शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने शस्त्र लाइसेंसधारियों के लिए आदेश जारी किए हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने जिले के सभी शस्त्र अनुज्ञापत्रधारियों को अपने हथियार तत्काल प्रभाव से संबंधित पुलिस थाने में जमा कराने के निर्देश दिए हैं।
मतदाता भयमुक्त होकर कर सकें मतदान
जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश में कहा कि चुनाव के दौरान जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक है। सभी मतदाता, विशेषकर कमजोर वर्ग के मतदाता, बिना किसी आतंक या भय के अपने संवैधानिक मताधिकार का प्रयोग कर सकें, इसके लिए यह कदम उठाया गया है।
आदेश का उद्देश्य चुनाव के दौरान संभावित हिंसात्मक गतिविधियों पर नियंत्रण रखना और विभिन्न वर्गों व समुदायों के बीच तनाव तथा टकराव की आशंका को रोकना है।
इन लोगों को आदेश से मिलेगी छूट
प्रशासन के आदेश के अनुसार, कुछ सुरक्षा बलों और अधिकृत कर्मचारियों को हथियार जमा कराने के आदेश से छूट दी गई है। इनमें शामिल हैं:
- सीमा सुरक्षा बल और अर्द्धसैनिक बल।
- सशस्त्र पुलिस।
- सिविल डिफेंस और होमगार्ड।
- बैंकों के सुरक्षा गार्ड।
- केंद्र और राज्य सरकार के ऐसे कर्मचारी, जो कानून व्यवस्था के संबंध में हथियार रखने के लिए अधिकृत हैं या जिन्हें इसके लिए अलग से अनुमति मिली हुई है।
आदेश नहीं मानने पर लाइसेंस होगा निरस्त
जिले के सभी थानाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र के शस्त्र लाइसेंसधारियों से हथियार तत्काल पुलिस थाने में जमा करवाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
आदेश की अवमानना करने वाले लाइसेंसधारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें शस्त्र अनुज्ञापत्र निरस्त करने के साथ हथियार जब्त करना भी शामिल है।
जिला प्रशासन का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखना और मतदाताओं के लिए भयमुक्त माहौल सुनिश्चित करना है।
