सीकर, पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 को लेकर जिला प्रशासन ने आदर्श आचरण संहिता की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने आदेश जारी कर राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार चुनाव प्रक्रिया के दौरान निर्धारित नियमों का सख्ती से पालन करवाने को कहा है।
आदेश में नामांकन प्रक्रिया, चुनाव प्रचार, पोस्टर-बैनर लगाने और मतदान बूथ के आसपास प्रचार सामग्री के संबंध में दिशा-निर्देश दिए गए हैं। संबंधित अधिकारियों को इन निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
नामांकन के दौरान रैली और विजय जुलूस पर प्रतिबंध
आदेश के अनुसार, नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय रैली और विजय जुलूस पर प्रतिबंध की पालना सुनिश्चित की जाएगी। नामांकन के लिए निर्धारित संख्या से अधिक वाहनों का उपयोग भी नहीं किया जा सकेगा।
निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान प्रत्याशियों और उनके समर्थकों को नामांकन तथा प्रचार से संबंधित नियमों का पालन करना होगा। संबंधित अधिकारी इन निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।
पोस्टर छपवाने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के नियम लागू
चुनाव प्रचार के लिए पोस्टर छपवाते समय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127-क के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके साथ ही निर्वाचन व्यय के प्रभारी अधिकारी को प्रचार सामग्री की दरें निर्धारित करने और इसकी जानकारी सभी संबंधित पक्षों तक पहुंचाने के लिए कहा गया है।
सार्वजनिक स्थानों पर प्रचार सामग्री लगाने के लिए लिखित अनुमति जरूरी
आदेश के मुताबिक, सार्वजनिक स्थानों पर कट-आउट, होर्डिंग्स, पोस्टर और बैनर लगाने के लिए संबंधित सक्षम प्राधिकारी की लिखित अनुमति लेना जरूरी होगा।
बिना अनुमति सार्वजनिक स्थानों पर प्रचार सामग्री लगाने की छूट नहीं होगी। प्रशासन को इन नियमों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
मतदान बूथ के 200 मीटर दायरे में नहीं लगेंगे पोस्टर-बैनर
मतदान बूथ के आसपास प्रचार सामग्री को लेकर भी स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं। आदेश के अनुसार, मतदान बूथ वाले भवन की 200 मीटर की परिधि में कट-आउट, होर्डिंग्स, पोस्टर और बैनर नहीं लगाए जा सकेंगे।
इस व्यवस्था का उद्देश्य मतदान केंद्र के आसपास चुनाव प्रचार से संबंधित प्रतिबंधों की पालना सुनिश्चित करना है।
निजी संपत्ति पर प्रचार के लिए मालिक की अनुमति जरूरी
निजी संपत्ति पर प्रचार सामग्री लगाने के लिए भी नियम निर्धारित किए गए हैं। आदेश के अनुसार, झंडियां, बैनर जैसी आसानी से हटाई जा सकने वाली प्रचार सामग्री संपत्ति के स्वामी से लिखित अनुमति लेने के बाद ही लगाई जा सकेगी।
प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को निजी और सार्वजनिक संपत्तियों पर प्रचार सामग्री लगाने से जुड़े दिशा-निर्देशों की पालना करवाने के निर्देश दिए हैं।
सभी संबंधित अधिकारियों को पालना सुनिश्चित कराने के निर्देश
जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष मोदी ने पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 के दौरान आदर्श आचरण संहिता के तहत जारी दिशा-निर्देशों की पालना करने और करवाने के निर्देश दिए हैं।
चुनाव से जुड़े सभी संबंधित अधिकारियों को नामांकन, प्रचार सामग्री और मतदान केंद्रों के आसपास लागू नियमों पर ध्यान देने को कहा गया है।






