सीकर। चार विभागों के पेंशनर्स से जुड़े लंबित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और अन्य बकाया परिलाभों के मामलों के निस्तारण के लिए 18 सितंबर 2026 को पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। पेंशन अदालत में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और स्थानीय निकाय विभाग से संबंधित प्रकरणों पर सुनवाई की जाएगी।

जिला कोषाधिकारी, सीकर डॉ. संतरा ने बताया कि यह आयोजन निदेशालय पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से किया जा रहा है।

किन मामलों का होगा निस्तारण?

पेंशन अदालत में सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन स्वीकृति से जुड़े लंबित प्रकरणों और सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु होने पर पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जाएगा।

इसके अलावा पेंशनर्स के अन्य लंबित परिलाभों के भुगतान से जुड़ी समस्याएं भी पेंशन अदालत में रखी जा सकेंगी।

18 अगस्त तक जमा कर सकेंगे परिवेदनाएं

चारों विभागों के पेंशनर्स अपनी संबंधित परिवेदनाएं विभाग के माध्यम से या सीधे कोष कार्यालय, सीकर में प्रस्तुत कर सकते हैं।

परिवेदनाएं जमा करने की अंतिम तिथि 18 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। पेंशनर्स से अपील की गई है कि वे अपने लंबित मामलों से संबंधित परिवेदनाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत करें।

पेंशनर्स से समय पर आवेदन की अपील

जिला कोषाधिकारी ने पेंशनर्स से अपील की है कि वे लंबित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और अन्य बकाया परिलाभों से संबंधित मामलों को समय पर प्रस्तुत कर पेंशन अदालत का लाभ उठाएं।

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