सीकर, पंचायती राज संस्थाओं में ग्राम पंचायतों के सरपंच एवं वार्ड पंच पदों के आरक्षण से संबंधित प्रक्रिया के लिए जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने आदेश जारी किया है।

आदेश के अनुसार पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 98 के तहत जिले की पंचायत समितियों में सरपंच और ग्राम पंचायत वार्ड पंच पदों के आरक्षण से जुड़ी कार्रवाई के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारियों को अधिकृत किया गया है।

किस पंचायत समिति के लिए किस SDO को जिम्मेदारी

आदेश के अनुसार रामगढ़ शेखावाटी पंचायत समिति के लिए उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी, फतेहपुर पंचायत समिति के लिए उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर और लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति के लिए उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ को अधिकृत किया गया है।

इसी तरह बलारां पंचायत समिति के लिए उपखण्ड अधिकारी बलारां तथा नेछवा पंचायत समिति के लिए उपखण्ड अधिकारी नेछवा को जिम्मेदारी दी गई है।

धोद पंचायत समिति एवं धोद ग्रामीण मु. सीकर पंचायत समिति के लिए उपखण्ड अधिकारी धोद तथा पिपराली पंचायत समिति के लिए उपखण्ड अधिकारी सीकर अधिकृत रहेंगे।

इन पंचायत समितियों की भी जिम्मेदारी तय

आदेश में दांतारामगढ़, पलसाना और खाचरियावास पंचायत समितियों के लिए उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ को अधिकृत किया गया है।

वहीं खण्डेला पंचायत समिति के लिए उपखण्ड अधिकारी खण्डेला, नीमकाथाना और पाटन पंचायत समितियों के लिए उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना को आरक्षण संबंधी कार्रवाई की जिम्मेदारी दी गई है।

इसके अलावा श्रीमाधोपुर और अजीतगढ़ पंचायत समितियों के लिए उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर को अधिकृत किया गया है।

आरक्षण प्रक्रिया में निभाएंगे महत्वपूर्ण भूमिका

जिला प्रशासन के आदेश के बाद संबंधित उपखण्ड अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में सरपंच एवं वार्ड पंच पदों के आरक्षण से जुड़ी कार्रवाई निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार करेंगे। यह प्रक्रिया आगामी पंचायती राज चुनावों के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

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