सीकर, लोकपाल (वीबी-जी राम जी), जिला सीकर हरिराम ने बताया कि परिवाद संख्या 38/2026-27 में ग्राम पंचायत सरवड़ी, पंचायत समिति धोद से संबंधित प्रकरण में अनियमितता पाए जाने के बाद संबंधित कार्मिकों के विरुद्ध कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों और दस्तावेजों के अवलोकन के बाद यह कार्रवाई की गई।

राज्य सरकार और विभागीय दिशा-निर्देशों की अवहेलना

लोकपाल के अनुसार, प्रकरण में ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ सहायक और कनिष्ठ तकनीकी सहायक द्वारा राज्य सरकार के आदेशों, विभागीय दिशा-निर्देशों और योजना संबंधी दिशा-निर्देशों की अवहेलना करने तथा अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का समुचित निर्वहन नहीं करने के संबंध में कार्रवाई की गई।

यह कार्रवाई वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 की धारा 27 के अंतर्गत की गई है।

किस कार्मिक पर कितनी शास्ति राशि

आदेश के अनुसार

  • सुविता कुमारी, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सरवड़ी, पंचायत समिति धोद — 2,000 रुपये
  • सुमेर कुमार, कनिष्ठ सहायक, ग्राम पंचायत सरवड़ी, पंचायत समिति धोद — 2,000 रुपये
  • प्रदीप कुमार, कनिष्ठ तकनीकी सहायक, पंचायत समिति धोद — 1,000 रुपये

इस प्रकार तीनों कार्मिकों पर कुल 5,000 रुपये की शास्ति राशि अधिरोपित की गई है।

संबंधित कार्मिकों से शास्ति राशि वसूल कर राजकोष में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं।

20 दिन में देनी होगी अनुपालना रिपोर्ट

लोकपाल ने कार्यक्रम अधिकारी एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति धोद को निर्देशित किया है कि कार्रवाई की 20 दिवस में प्रमाणक सहित अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।

आदेश में परिवाद संख्या 38/2026-27 का निस्तारण करते हुए संबंधित कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।

निर्णय सुनाए जाने के बाद पत्रावली को नियमानुसार दाखिल दफ्तर करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

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