चूरू शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने एक आपराधिक मामले में जमानत पर रिहा किए गए आरोपी को दोबारा थाने पहुंचकर कथित रूप से धमकी देने और हंगामा करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 170 के तहत कार्रवाई करते हुए उसे एसडीएम कोर्ट में पेश किया।
पुलिस के अनुसार, कार्रवाई शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से की गई।
पूछताछ के बाद जमानत पर हुआ था रिहा
कोतवाली पुलिस के अनुसार, आरसीआई गोदाम के पीछे वार्ड संख्या 1 निवासी 43 वर्षीय सुरेंद्र सिंह को एक प्रकरण में पूछताछ के लिए बुलाया गया था।
अनुसंधान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे जमानत मुचलके पर रिहा कर दिया गया।
थाने लौटकर धमकी देने का आरोप
पुलिस का आरोप है कि कुछ समय बाद सुरेंद्र सिंह दोबारा कोतवाली थाने पहुंचा और मामले के शिकायतकर्ता के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हुए कथित रूप से धमकी दी कि मौका मिलने पर उसे सबक सिखाएगा।
थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह शांत नहीं हुआ और हंगामा करने लगा।
बीएनएसएस की धारा 170 के तहत कार्रवाई
पुलिस के अनुसार, आरोपी का व्यवहार लगातार आक्रामक होता जा रहा था और उसके खिलाफ शांति भंग होने की आशंका बनी हुई थी। इसी आधार पर उसे बीएनएसएस की धारा 170 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।
बाद में आरोपी को नियमानुसार एसडीएम कोर्ट में पेश किया गया। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।






