चूरू जिले के तारानगर स्थित अपर जिला एवं सेशन न्यायालय ने आठ वर्ष पुराने एक आपराधिक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने दोनों दोषियों को सात-सात वर्ष के कठोर कारावास और 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
इस फैसले के साथ लंबे समय से लंबित इस प्रकरण का न्यायिक निस्तारण हो गया।
दो आरोपियों को ठहराया दोषी
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई के बाद तारानगर निवासी जगदीश उर्फ पप्पू और अजय कुमार को भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत दोषी पाया।
न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि यदि दोनों दोषी निर्धारित अर्थदंड जमा नहीं कराते हैं, तो उन्हें एक-एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
सरकार की ओर से हुई प्रभावी पैरवी
प्रकरण में राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक पंकज कुमार स्वामी ने न्यायालय में पैरवी की। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने यह निर्णय सुनाया।
आठ साल बाद आया फैसला
करीब आठ वर्ष तक न्यायालय में विचाराधीन रहे इस मामले में आखिरकार फैसला आने के बाद न्यायिक प्रक्रिया पूरी हुई। अदालत के निर्णय के साथ ही इस प्रकरण का विधिक पटाक्षेप हो गया।






