सीकर, कृषि उपज मंडी समिति, फतेहपुर ने मंडी शुल्क एवं कृषक कल्याण शुल्क की अपवंचना के मामले में कार्रवाई करते हुए मैसर्स प्रताप सिंह अशोक कुमार (दुकान संख्या बी-11, मंडी यार्ड, फतेहपुर) का अनुज्ञापत्र सात दिनों के लिए निलंबित कर दिया है।

समिति की ओर से जारी आदेश के अनुसार यह निलंबन 16 जुलाई 2026 से 22 जुलाई 2026 तक प्रभावी रहेगा।


नोटिस के बाद भी नहीं दिया गया जवाब

कृषि उपज मंडी समिति, फतेहपुर के सचिव रोहित पारीक ने बताया कि संबंधित फर्म का अनुज्ञापत्र संख्या-78, दिनांक 5 जून 1997 का संयुक्त श्रेणी का अनुज्ञापत्र है।

उन्होंने बताया कि मंडी शुल्क एवं कृषक कल्याण शुल्क की अपवंचना के संबंध में कार्यालय द्वारा आवश्यक कार्रवाई और नोटिस जारी किए जाने के बावजूद फर्म की ओर से कोई प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद राजस्थान राज्य कृषि विपणन अधिनियम, 1961 की धारा 15 की उपधारा (3) के तहत अनुज्ञापत्र निलंबित करने का निर्णय लिया गया।


निलंबन अवधि में नहीं कर सकेगी खरीद-फरोख्त

मंडी समिति ने स्पष्ट किया है कि निलंबन अवधि के दौरान संबंधित फर्म कृषि जिंसों की खरीद-बिक्री का कार्य नहीं कर सकेगी।

इसके साथ ही फर्म को निर्देश दिए गए हैं कि आदेश प्राप्त होने के तुरंत बाद अपना अनुज्ञापत्र तथा कार्यालय द्वारा जारी सभी संबंधित दस्तावेज कृषि उपज मंडी समिति, फतेहपुर में जमा कराए जाएं।

Best JEE Coaching Jhunjhunu City

The most trusted source for latest news, breaking news and detailed analysis of Jhunjhunu, Sikar and Churu district. We bring news directly to you from Jhunjhunu, Nawalgarh, Mandawa, Chirawa, Udaipurwati,...