सीकर, राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम, जयपुर के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय (PM-AJAY) योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के पात्र व्यक्तियों एवं समूहों से स्वरोजगार के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजना के तहत बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा तथा पात्र लाभार्थियों को अनुदान का लाभ भी मिलेगा।
कौन कर सकता है आवेदन?
परियोजना प्रबंधक अनुजा निगम, सीकर की प्रियंका पारीक ने बताया कि आवेदन करने वाला व्यक्ति राजस्थान का मूल निवासी तथा अनुसूचित जाति वर्ग का सदस्य होना चाहिए। आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
उन्होंने बताया कि जिन परिवारों की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये तक है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही आवेदक किसी बैंक, अनुजा निगम या अन्य वित्तीय संस्था का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए तथा उसने पहले अनुजा निगम की किसी योजना में अनुदान का लाभ प्राप्त नहीं किया हो।
इन व्यवसायों के लिए मिलेगा ऋण
योजना के तहत शहरी पीओपी, ग्रामीण पीओपी, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, डेयरी और मुद्रा योजना सहित विभिन्न स्वरोजगार गतिविधियों के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
इसके अलावा किराना स्टोर, मोबाइल शॉप, स्टेशनरी, फर्नीचर, डेयरी, टेंट हाउस, ई-मित्र केंद्र, टू-व्हीलर रिपेयर, फल एवं सब्जी व्यवसाय, सिलाई, ब्यूटी पार्लर, रेडीमेड गारमेंट, पापड़, आचार, आटा चक्की, मसाला पिसाई, अगरबत्ती, मोमबत्ती, खाद-बीज सहित अन्य आय सृजन गतिविधियों के लिए भी योजना का लाभ लिया जा सकेगा।
₹50 हजार तक मिलेगा अनुदान
प्रियंका पारीक ने बताया कि ऋण स्वीकृत होने पर परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 50 हजार रुपये (जो भी कम हो) का अनुदान अनुजा निगम द्वारा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित किया जाएगा।
आवेदन कहां और कैसे करें?
योजना के आवेदन पत्र पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध हैं।
- शहरी क्षेत्र के इच्छुक आवेदक संबंधित नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम से आवेदन पत्र प्राप्त कर जमा कर सकते हैं।
- ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक संबंधित पंचायत समिति से आवेदन पत्र प्राप्त कर आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन पत्र परियोजना प्रबंधक, अनुजा निगम, सीकर कार्यालय से भी प्राप्त किए जा सकते हैं।
योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए इच्छुक आवेदक कार्यदिवसों में कलेक्ट्रेट परिसर स्थित अनुजा निगम कार्यालय, सीकर में संपर्क कर सकते हैं।






