सीकर। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरपालिका चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों से संतान संबंधी घोषणा (Declaration) एवं अंडरटेकिंग लेने के पूर्व प्रावधान को समाप्त कर दिया है। इस संबंध में आयोग ने पूर्व में जारी आदेश को निरस्त कर दिया है।
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम में हुआ संशोधन
उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉ. राकेश कुमार मीना ने बताया कि राज्य सरकार ने 25 मार्च 2026 को जारी अधिसूचना के माध्यम से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 2 एवं धारा 24 में संशोधन किया है।
उन्होंने बताया कि संशोधन के तहत नगरीय निकाय चुनावों में लागू संतान संबंधी प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया है।
आयोग ने निरस्त किया वर्ष 1999 का आदेश
डॉ. मीना ने बताया कि अधिनियम में संशोधन के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने 2 जून 1999 को जारी आदेश संख्या-502 को निरस्त कर दिया है।
अब नगरपालिका चुनाव में नामांकन के दौरान किसी भी अभ्यर्थी से संतान संबंधी घोषणा अथवा अंडरटेकिंग प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।






