सीकर, राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के पात्र व्यक्तियों से स्वरोजगार एवं कार्य क्षमता उन्नयन के उद्देश्य से रियायती ब्याज दर पर ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित पात्रता एवं दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी रवि झाझड़िया ने बताया कि योजना के तहत व्यावसायिक एवं शैक्षणिक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
व्यावसायिक और शिक्षा ऋण के लिए पात्रता
उन्होंने बताया कि व्यावसायिक ऋण के लिए आवेदक की आयु 18 से 54 वर्ष तथा शैक्षणिक ऋण के लिए 16 से 32 वर्ष निर्धारित की गई है।
क्रेडिट लाइन-1 के अंतर्गत वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपये तक, जबकि क्रेडिट लाइन-2 के तहत 8 लाख रुपये तक के परिवार पात्र होंगे।
इन अभ्यर्थियों को मिलेगी प्राथमिकता
वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यावसायिक ऋण के लिए कौशल प्रशिक्षित, आईटीआई उत्तीर्ण, शिल्पकार, हथकरघा कार्यकर्ता और अनुभवी आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
आवेदन के साथ अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड और प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न करना आवश्यक है।
वहीं, शिक्षा ऋण के लिए शैक्षणिक प्रमाण पत्र, फीस रसीद तथा संबंधित संस्थान एवं पाठ्यक्रम की मान्यता से जुड़े दस्तावेज भी अनिवार्य होंगे।
इच्छुक अभ्यर्थी मिलन सॉफ्टवेयर पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।






