सीकर, राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (MAA) के तहत पंजीकरण से वंचित परिवारों के लिए 31 जुलाई 2026 तक आवेदन कराने का अवसर है। इस अवधि में पंजीकरण कराने वाले परिवारों को 1 अगस्त 2026 से ही ₹25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा और ₹10 लाख तक का दुर्घटना बीमा कवर मिलने लगेगा।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) डॉ. अशोक महरिया ने बताया कि योजना के तहत पंजीकृत परिवार राज्यभर के सूचीबद्ध सरकारी एवं निजी अस्पतालों में निशुल्क उपचार का लाभ ले सकते हैं।
31 जुलाई के बाद कब मिलेगा लाभ?
सीएमएचओ ने बताया कि यदि कोई परिवार 31 जुलाई 2026 तक योजना में पंजीकरण नहीं कराता है, तो उसे योजना का लाभ तीन माह बाद, यानी 1 नवंबर 2026 से मिलेगा।
उन्होंने कहा कि कई बार बीमारी या दुर्घटना के समय योजना में पंजीकरण नहीं होने के कारण परिवारों को मुफ्त उपचार का लाभ नहीं मिल पाता, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है।
70 प्रतिशत परिवार पहले से जुड़े, शेष से अपील
डॉ. महरिया के अनुसार, सीकर जिले के लगभग 70 प्रतिशत परिवार मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में पहले से पंजीकृत हैं। उन्होंने शेष पात्र परिवारों से अपील की है कि वे 31 जुलाई तक अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र या एसएसओ आईडी के माध्यम से पंजीकरण करवा लें।
किन परिवारों का प्रीमियम सरकार भर रही है?
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA), सामाजिक-आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवारों, लघु एवं सीमांत किसानों, कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित एवं असहाय परिवारों तथा अन्य पात्र श्रेणियों का बीमा प्रीमियम राज्य सरकार वहन कर रही है। इन परिवारों का पंजीकरण स्वतः किया जा रहा है।
संविदा कर्मियों को अपनी पॉलिसी का कॉन्ट्रैक्चुअल श्रेणी में प्रतिवर्ष निःशुल्क नवीनीकरण कराना आवश्यक है।
अन्य परिवार कैसे कराएं पंजीकरण?
अन्य सभी परिवार ₹850 का वार्षिक प्रीमियम जमा कर योजना से जुड़ सकते हैं। पंजीकरण के लिए जन आधार कार्ड, आधार कार्ड और जन आधार पंजीकरण रसीद के साथ निकटतम ई-मित्र केंद्र पर आवेदन किया जा सकता है। इच्छुक नागरिक अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से भी ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं।






