एक जन-आधार पर दो दुधारू पशुओं सहित छोटे पशुओं और ऊंटों का मिलेगा मुफ्त बीमा, आकस्मिक मृत्यु पर मिलेगा क्लेम
सीकर। राज्य सरकार की मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत पशुपालकों के लिए निःशुल्क ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो गया है। योजना का उद्देश्य पशुओं की आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। पूरी प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी रखी गई है, जिससे पशुपालक अपने मोबाइल या नजदीकी ई-मित्र केंद्र के माध्यम से घर बैठे आवेदन कर सकते हैं।
एक जन-आधार पर मिलेगा मुफ्त बीमा
संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग सीकर, डॉ. राजेंद्र कृष्ण काला ने बताया कि योजना के तहत एक जन-आधार पर अधिकतम
- 2 दुधारू पशुओं (गाय या भैंस) का निःशुल्क बीमा,
- या 10 छोटे पशुओं (भेड़ या बकरी) की एक यूनिट का बीमा,
- अथवा 10 ऊंटों तक का निःशुल्क बीमा कराया जा सकता है।
मृत्यु होने पर मिलेगा बीमा क्लेम
योजना के अनुसार बीमित पशु की आकस्मिक मृत्यु होने पर निर्धारित नियमों के तहत
- प्रति भेड़ या बकरी ₹4,000 तक,
- प्रति गाय, भैंस या ऊंट ₹40,000 तक
का बीमा क्लेम संबंधित पशुपालक को दिया जाएगा।
आवेदन के लिए ये दस्तावेज जरूरी
डॉ. काला ने बताया कि आवेदन करते समय जन-आधार कार्ड तथा पशुपालक के साथ पशु का लाइव फोटो अनिवार्य होगा।
आवेदन प्राप्त होने के बाद संबंधित क्षेत्र के राजकीय पशु चिकित्सा अधिकारी पशु का भौतिक सत्यापन करेंगे। सत्यापन के दौरान पशु के कान में 12 अंकों का विशिष्ट यूआईडी (UID) टैग लगाया जाएगा और पोर्टल पर डिजिटल स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा। इसके बाद एसआईपीएफ (SIPF) विभाग की जांच पूरी होने पर अंतिम बीमा पॉलिसी जारी की जाएगी।
चार चरणों में पूरी होगी प्रक्रिया
योजना की प्रक्रिया निम्न चार चरणों में पूरी की जाएगी—
अंतिम बीमा पॉलिसी जारी करना
ऑनलाइन आवेदन
भौतिक सत्यापन एवं यूआईडी टैगिंग
डिजिटल स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र जारी करना






