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40 उपभोक्ताओं को मिली 435155 रुपये की राहत

उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में लगी विशेष लोक अदालत

झुंझुनूं, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में शनिवार को विधुत विभाग से सम्बंधित प्रकरणों की विशेष लोक अदालत आयोजित हुई। जिसमें 40 उपभोक्ताओं को 435155 रुपये की विशेष राहत रूपी छूट देकर विधुत विभाग की ओर से विधि अधिकारी डॉ प्रज्ञ कुल्हार एवं अधिशाषी अभियंता मुमताज अली ने प्रकरणों का आपसी सहमति से निस्तारण करवाया। विधुत विभाग के प्रकरणों की विशेष लोक अदालत में विभाग की लगभग 10 लाख 64 हजार 914 रूपये के बकाया राशि से सम्बंधित प्रकरणों को आपसी सहमति से निर्णीत करते हुए उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष महेन्द्र शर्मा एवं सदस्य मनोज मील, नीतू सैनी ने विशेष लोक अदालत के अवार्ड (पंचाट) पारित किये। विशेष लोक अदालत में पुराने प्रकरणों का निपटारा होने से बहुत से उपभोक्ताओं को वर्षों बाद बिजली का बल्ब अधिकार पूर्वक जलाने का अधिकार भी मिला वहीं पुराने प्रकरणों में ब्याज,एलपीएस इत्यादि की सम्पूर्ण छूट के साथ ही विधुत कनेक्शन को दुबारा से करने की राहत भी विधुत विभाग से उपभोक्ताओं को दिलाई गई है।

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