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बीमित फसली कृषक को मिले योजना का लाभ – जिला कलक्टर

ओलावृष्टि या बेमौसम वर्षा से हुए नुकसान का

झुंझुनू , रबी की फसलो में ओलावृष्टि या बेमौसम वर्षा से हुए नुकसान का आंकलन व्यक्तिगत बीमित फसली कृषक के स्तर पर किए जाने का प्रावधान है। उक्त आपदाओं की स्थिति में बीमित फसली कृषक को आपदा के 72 घंटे के अंदर जिले के लिए अधिसूचित बीमा कम्पनी या अपने बैंक अथवा बीमा एजेंट या कृषि विभाग के अधिकारियों को इसकी सूचना दी जानी आवश्यक है। जिला कलक्टर यू.डी. खान ने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे प्रभावित बीमित कृषकों को उनकी फसलों में हुए नुकसान की सूचना बीमा कम्पनी को देने, समय पर उसका सर्वे करवाने तथा पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ दिलवाने का कार्य करवायें।

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