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Sikar News – अब 0.5 हेक्टेयर भूमि वाले किसानों को भी मिलेगा तारबंदी योजना का लाभ

सीकर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों के हित में बड़ा कदम उठाते हुए अब 0.5 हेक्टेयर भूमि वाले कृषकों को भी तारबंदी योजना में शामिल कर रही है। यह योजना फसलों को जंगली और निराश्रित पशुओं से सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रभावी मानी जाती है।


अब 0.5 हेक्टेयर पर भी मिलेगा लाभ

कृषि विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार वर्ष 2025-26 के लिए अब व्यक्तिगत या समूह स्तर पर न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर भूमि पर भी कांटेदार या चैन लिंक तारबंदी करवाकर योजना का लाभ लिया जा सकता है। पहले यह सीमा 1.5 हेक्टेयर थी।


अनुदान की राशि और पात्रता

  • समूह में 10 या अधिक किसान मिलकर यदि 5 हेक्टेयर भूमि में तारबंदी करवाते हैं, तो
    • 70% अनुदान
    • अधिकतम ₹56,000 प्रति किसान
    • 400 रनिंग मीटर की लंबाई तक मिलेगा लाभ।
  • व्यक्तिगत या छोटे समूह में यदि 0.5 हेक्टेयर भूमि पर तारबंदी करते हैं:
    • लघु और सीमांत किसान60% अनुदान, अधिकतम ₹48,000
    • सामान्य किसान50% अनुदान, अधिकतम ₹40,000

आवेदन की प्रक्रिया – राज किसान साथी पोर्टल पर करें अप्लाई

अतिरिक्त निदेशक रामनिवास पालीवाल ने बताया कि इच्छुक किसान नीचे दिए गए दस्तावेज़ लेकर राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें:

  • नवीनतम संयुक्त नक्शा ट्रेस
  • जमाबंदी
  • जन आधार कार्ड
  • लघु सीमांत प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

योजना “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर स्वीकृत की जाएगी।


ऐसे करें तारबंदी – तकनीकी मानदंड

  • खंभे 15 फीट की दूरी पर लगाएं
  • 5 आड़े कांटेदार तार और 2 क्रॉस वायर अनिवार्य
  • चैन लिंक जाल भी वैकल्पिक
  • खंभों के लिए PCC फाउंडेशन अनिवार्य
  • खर्च का पूरा बिल संलग्न करना होगा
  • कार्य पूर्ण होने पर भौतिक सत्यापन कृषि पर्यवेक्षक द्वारा किया जाएगा
  • अनुदान की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर होगी।

जिला कलेक्टर ने दिए निर्देश

जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिले के हर पात्र किसान तक इस योजना की जानकारी पहुंचाई जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को इसका लाभ मिल सके।