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बैंक खाता अपडेट कर लंबित बीमा क्लेम के लिए करें आवेदन

बैंक खाता मिलान के अभाव में फसल बीमा के 7.41 करोड़ रुपये के भुगतान लंबित

चूरू, कृषि विभाग के जॉइंट डायरेक्टर डॉ जगदेव सिंह ने बैंक खाते के अपडेशन के अभाव में प्रधानमंत्री फसल बीमा क्लेम से वंचित किसानों को अपना बैंक खाते अपडेट कर बीमा कंपनी के पास बीमा क्लेम के लिए आवेदन करने को कहा है। जॉइंट डायरेक्टर डॉ जगदेव सिंह ने कहा कि चूरू जिले के किसानों द्वारा करवाये गये फसल बीमा के 7.41 करोड़ रुपये के क्लेम के भुगतान लाभार्थी बीमाधारक किसान के बैंक खाता मिलान नहीं होने के कारण लंबित पड़े हैं। क्लेम राशि के भुगतान के लिए किये गये नेफ्ट बाउंस बैंक हो गये हैं। कुछ किसानों के बैंक खाता बन्द होने और आधार से लिंक नहीं होने के कारण क्लेम का भुगतान रूका हुआ है। इन कारणों से खरीफ 2020 के 14.61 लाख रूपये, खरीफ 2021 के 64.62 लाख रूपये तथा खरीफ 2022 के 108.05 लाख रूपये का क्लेम किसानों को भगतान नहीं हुआ है। इसी प्रकार रबी 2020-21 के 101.85 लाख रूपये एवं रबी 2021-22 के 39.43 लाख रूपये के क्लेम का भुगतान किया जाना है।

उन्होंने बताया कि जिले के किसानों के बकाया क्लेम के भुगतान हेतु खाता अपडेट करवाने के लिए सभी बैंकों को लीड बैंक के माध्यम से सूचित किया गया है। लाभार्थी किसानों की सूची जिले के सभी कृषि पर्यवेक्षकों के पास भी उपलब्ध है। इन अवधि के जिन किसानों के बीमा क्लेम पोर्टल पर प्रदर्शित हो रहे हैं और किसान को क्लेम का भुगतान नहीं मिला है, ऐसे सभी किसानों को सलाह दी गई है कि आप अपने बैंक से सम्पर्क कर बैंक खाता को अपडेट कराएं।

किसानों को कहा गया है कि बैंक खाता अपडेट करवाने के बाद और यदि बैंक खाता बन्द करवा दिया है तो नये बैंक खाता की पास बुक, आधार कार्ड एवं फसल बीमा पॉलिसी की प्रति के साथ बकाया क्लेम भुगतान के लिए बीमा कम्पनी को आवेदन करना चाहिए। इसके बाद किसान को उसके बैंक खाते में क्लेम का भुगतान प्राप्त हो जायेगा।

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