Hindi News / Churu News (चुरू समाचार) / पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत् विभिन्न अपराधों के पीड़ित/आश्रितों हेतु सहायता राशि स्वीकृत

पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत् विभिन्न अपराधों के पीड़ित/आश्रितों हेतु सहायता राशि स्वीकृत

चूरू, राज. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष तथा जिला एवं सेशन न्यायाधीश रविन्द्र कुमार की अध्यक्षता में गुरूवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक आयोजित की गई। प्राधिकरण अध्यक्ष रविन्द्र कुमार ने बताया कि बैठक में राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2011 के अंतर्गत लंबित प्रार्थना पत्रों पर विचार विमर्श किया गया तथा पीड़ित प्रतिकर आवेदन पत्रों हेतु जिला पुलिस अधीक्षक से भी विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि इस दौरान विभिन्न अपराधों के पीड़ित/आश्रितों द्वारा प्रतिकर हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों का निस्तारण किया जाकर इन आवेदन पत्रों के पीड़ित/आश्रितों हेतु कुल 12 लाख 50 हजार रूपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

सचिव प्रमोद बंसल ने बताया कि बैठक में यू.टी.आर.सी. के तहत् कारागृहों में निरूद्ध बंदियों के संबंध में भी विचार विमर्श किया गया तथा संबंधित को आवश्यक निर्देश प्रदान किये गये तथा निःशुल्क विधिक सहायता के आवेदन पत्रों पर भी विचार विमर्श किया गया। इस दौरान पारिवारिक न्यायालय न्यायाधीश नेपालसिंह, जिला कलक्टर सिद्धार्थ सिहाग, जिला पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीना, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रमोद बंसल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कृष्णकांत, राजकीय अधिवक्ता काशीराम व अभिभाषक संघ अध्यक्ष सुरेन्द्रसिंह शेखावत उपस्थित रहे।

Best JEE Coaching Jhunjhunu City
Ravindra School Jhunjhunu City
Prince School, Islampur