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स्वतः संज्ञान : चूरू में रसायनयुक्त फल-सब्जियों पर सख्ती, निरीक्षण के निर्देश

चूरू, अब चूरू के बाजारों में रसायनयुक्त फल और सब्जियों की अवैध बिक्री पर लगाम लगेगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष एवं जिला सेशन न्यायाधीश रविन्द्र कुमार के निर्देश पर प्राधिकरण सचिव डॉ. शरद कुमार व्यास ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की पहल की है।


बाजारों में औचक निरीक्षण के आदेश

प्राधिकरण ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) को निर्देश दिए हैं कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के दिशा-निर्देशों के अनुसार चूरू न्याय क्षेत्र के बाजारों, सब्जी-फलों के वेंडरों, गोदामों व भंडारण स्थलों पर औचक निरीक्षण किए जाएं।

इन निरीक्षणों की रिपोर्ट जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चूरू को समय-समय पर भेजी जाएगी।


मानव स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा

डॉ. शरद कुमार व्यास ने बताया कि कुछ दुकानदार कैल्शियम कार्बाइड, एथीफोन जैसे घातक रसायनों का प्रयोग कर फलों को जल्दी पकाने और चमकाने का कार्य कर रहे हैं, जो सीधे तौर पर मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है।

किस तरह के रसायन हो सकते हैं घातक?

  • कैल्शियम कार्बाइड: आंतरिक अंगों और नर्वस सिस्टम पर प्रभाव
  • एथीफोन: लीवर और किडनी को नुकसान
  • अन्य सिंथेटिक चमकदार कोटिंग: कैंसर व एलर्जी की आशंका

विधिक सेवा प्राधिकरण की सक्रियता

यह आदेश दर्शाता है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आमजन के स्वास्थ्य हितों की रक्षा हेतु पूर्णतः सजग है और खाद्य मिलावट रोकने के लिए प्रशासनिक तंत्र को सक्रिय करने की दिशा में लगातार कार्य कर रहा है।

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