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जिला कलक्टर ने की मीडिया संस्थानों व आमजन से अपील

मीडिया संस्थान अधिकारिक जानकारी ही करें साझा, सोशल मीडिया या अन्य मीडिया माध्यमों पर सुरक्षा से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी को प्रसारित नहीं करें, राष्ट्रहित को देखते हुए करें सहयोग, गृह मंत्रालय व पीआईबी द्वारा जारी एडवाइजरी की करें पालना

चूरू, जिला कलक्टर अभिषेक सुराणा ने वीडियो संदेश जारी कर मीडिया संस्थानों व आमजन से सुरक्षा को देखते हुए किसी भी प्रकार की अनधिकृत जानकारी शेयर नहीं करने की अपील की है। जिला कलक्टर सुराणा ने कहा है कि मीडिया संस्थान व आमजन गृह मंत्रालय व पीआईबी द्वारा जारी एडवाइजरी की पालना करें तथा अधिकारिक जानकारी ही साझा करें। राष्ट्रहित को देखते हुए सोशल मीडिया या अन्य मीडिया माध्यमों पर सुरक्षा से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी को प्रसारित नहीं करें। उन्होंने कहा कि सैन्य बलों के आवागमन, सैन्य गतिविधियों या किसी भी प्रकार से सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील कंटेंट शेयर नहीं करें। जिला जनसम्पर्क अधिकारी द्वारा पुष्टि होने के बाद ही सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारी साझा करें। राष्ट्रहित को देखते हुए सहयोग करें।

आपातकालीन स्थिति में मीडिया हेतु प्रशासनिक दिशा— निर्देश

यह दिशानिर्देश भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित नियमों एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत लागू होते हैं।

  1. सूचनाओं के प्रकाशन/प्रसारण के लिए नियंत्रण: सेना की गतिविधियों, मूवमेंट या तैनाती से जुड़ी कोई भी जानकारी बिना अधिकृत स्रोत के अनुमोदन के प्रकाशित न करें। केवल अधिकृत सरकारी ब्रीफिंग, प्रेस रिलीज़ या पीआईबी द्वारा दी गई जानकारी ही प्रकाशित की जाए।
  2. लाइव रिपोर्टिंग पर प्रतिबंध: युद्ध क्षेत्रों, सैन्य ठिकानों या संवेदनशील क्षेत्रों से लाइव प्रसारण पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। किसी सैन्य कार्रवाई या हमले की तत्काल रिपोर्टिंग करने से पूर्व प्रशासनिक स्वीकृति आवश्यक होगी।
  3. अफवाह एवं मनोबल गिराने वाली खबरों से बचें: किसी भी प्रकार की अफवाह, संशयात्मक खबर, असत्यापित जानकारी, अथवा शत्रु की विजय का प्रचार राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध अपराध माना जाएगा। मीडिया को राष्ट्र का मनोबल बढ़ाने वाली, सत्य एवं संतुलित रिपोर्टिंग करनी चाहिए।
  4. सोशल मीडिया पर निगरानी और संयम: मीडिया संस्थान अपने रिपोर्टरों/संपादकों को निर्देश दें कि वे युद्ध या सैन्य ऑपरेशन से जुड़ी सामग्री सोशल मीडिया पर बिना सत्यापन पोस्ट न करें। फोटो, वीडियो आदि साझा करने से पहले सुनिश्चित करें कि वे गोपनीयता या सुरक्षा उल्लंघन नहीं करते।
  5. प्रशासन से समन्वय बनाए रखें: जिला स्तर पर नियुक्त मीडिया नोडल अधिकारी से समय-समय पर सूचना प्राप्त करें और उसे ही आधिकारिक स्रोत मानें। किसी आपातकालीन घोषणा या आदेश के प्रसारण में तत्परता बरती जाए।
  6. निषिद्ध विषयों की रिपोर्टिंग पर रोक: सैन्य हताहत संख्या, शत्रु की ताकत, हमारी रणनीति, उपकरणों की स्थिति आदि पर रिपोर्टिंग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। ऐसे चित्र या दृश्य न दिखाएं जिनसे भय, घबराहट या असंतोष फैले।
  7. नियमित सरकारी प्रेस ब्रीफिंग: मीडिया को रोजाना निर्धारित समय पर प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। ब्रीफिंग से पूर्व या अतिरिक्त जानकारी के लिए प्रशासनिक अनुमति आवश्यक होगी।
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