चूरू जिले में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने शादी समारोहों को लेकर गैस सिलेंडर वितरण की नई गाइडलाइन जारी की है।
यह निर्णय शादी के सीजन को देखते हुए लिया गया है।
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग नियम
जिला रसद अधिकारी अंशु तिवाड़ी के अनुसार:
- ग्रामीण क्षेत्रों में 2 वाणिज्यिक गैस सिलेंडर
- शहरी क्षेत्रों में 3 वाणिज्यिक गैस सिलेंडर
देने की अनुमति होगी।
गैस लेने के लिए जरूरी दस्तावेज
गैस सिलेंडर प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता को:
- विवाह का कार्ड
जिला रसद कार्यालय, चूरू में प्रस्तुत करना होगा।
नोडल अधिकारी से मिली जानकारी
यह जानकारी नोडल अधिकारी (गैस कम्पनी) वसीम अहमद के माध्यम से प्राप्त हुई है।
क्यों जारी हुई गाइडलाइन?
शादी के सीजन में गैस की बढ़ती मांग को देखते हुए:
- वितरण व्यवस्था को संतुलित करना
- कमी या कालाबाजारी रोकना
इस गाइडलाइन का मुख्य उद्देश्य है।
