चूरू जिले में खाद्य विभाग के निर्देशानुसार गैस सिलेंडर वितरण को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है।
इसमें प्रवासी श्रमिकों और शादी समारोहों दोनों को ध्यान में रखा गया है।
प्रवासी श्रमिकों को मिलेगा 5 किलो सिलेंडर
डीएसओ अंशु तिवाड़ी के अनुसार:
- ऑयल मार्केटिंग कंपनियां
- केवल प्रवासी श्रमिकों को 5 किलो एफटीएल गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाएंगी
इससे श्रमिकों को कम लागत में सुविधा मिल सकेगी।
शादी समारोह के लिए तय सीमा
शादी के सीजन को देखते हुए विभाग ने यह नियम तय किया है:
- ग्रामीण क्षेत्रों में 2 वाणिज्यिक सिलेंडर
- शहरी क्षेत्रों में 3 वाणिज्यिक सिलेंडर
आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराए जाएंगे।
गैस लेने के लिए जरूरी प्रक्रिया
गैस सिलेंडर प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता को:
- विवाह का कार्ड
जिला रसद अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
क्यों जरूरी है यह गाइडलाइन?
इस व्यवस्था का उद्देश्य है:
- शादी के सीजन में गैस की मांग को संतुलित करना
- कालाबाजारी और कमी को रोकना
- जरूरतमंदों तक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करना
प्रशासन का फोकस: पारदर्शी वितरण
इस नई गाइडलाइन से गैस वितरण में पारदर्शिता और संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी।
