चूरू। जिले में पेट्रोल-डीजल की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं।
जिला रसद अधिकारी की ओर से जारी नए निर्देशों के तहत अब जिले के किसी भी पेट्रोल पंप पर खुले कंटेनर, ड्रम या बोतलों में पेट्रोल और डीजल की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई है।
खुले कंटेनर में नहीं मिलेगा ईंधन
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अब पेट्रोल पंप संचालक किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को खुले बर्तन, ड्रम या बोतल में पेट्रोल-डीजल नहीं बेच सकेंगे।
इस आदेश का उद्देश्य ईंधन की अवैध जमाखोरी और संभावित कालाबाजारी पर रोक लगाना बताया गया है।
15 दिन का CCTV बैकअप रखना होगा
निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सभी पेट्रोल पंप संचालकों को अपने CCTV कैमरों का कम से कम 15 दिनों का बैकअप सुरक्षित रखना अनिवार्य किया गया है।
जरूरत पड़ने पर प्रशासन इन फुटेज की जांच कर सकेगा।
नियम तोड़ने पर होगी कानूनी कार्रवाई
जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि कोई पेट्रोल पंप संचालक आदेशों का उल्लंघन करते हुए खुले कंटेनर में ईंधन बेचता पाया गया तो उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने इसे गंभीर मामला बताते हुए सभी संचालकों को नियमों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
भू-राजनीतिक परिस्थितियों के बीच सतर्क प्रशासन
जिला रसद अधिकारी ने कहा कि वर्तमान भू-राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए ईंधन की संभावित जमाखोरी रोकना जरूरी है।
इसी कारण प्रशासन ने निगरानी और नियंत्रण के लिए ये नए दिशा-निर्देश लागू किए हैं।
पेट्रोल पंप संचालकों को दिए निर्देश
सभी पेट्रोल पंप संचालकों से कहा गया है कि वे नियमों का सख्ती से पालन करें ताकि जिले में ईंधन आपूर्ति व्यवस्था सुचारू बनी रहे और किसी प्रकार की अनियमितता सामने न आए।





