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Churu News : विदेश में मौत पर ₹35 हजार मुआवजा स्वीकृत

विदेश में मौत के बाद पत्नी को मिलेगी ₹35,623 की आर्थिक सहायता

Compensation approved for foreign death victim family in Ratangarh Churu

चूरू जिले की रतनगढ़ तहसील के भावनदेसर गांव निवासी एक व्यक्ति की विदेश में मृत्यु के बाद प्रशासन ने परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की है।

जिला कलक्टर अभिषेक सुराणा ने आदेश जारी कर ₹35,623 मुआवजा राशि स्वीकृत की है।


पत्नी के खाते में जमा होगी राशि

जारी आदेश के अनुसार, मृतक सुलताना राम जाट की विदेश में मृत्यु होने के कारण यह मुआवजा राशि उनकी पत्नी सिलोचना देवी के बैंक खाते में जमा कराई जाएगी।

यह सहायता राशि ‘विदेशों में दुर्घटना ग्रस्त भारतीय’ सरकारी बजट हेड के तहत प्रदान की जा रही है।


जांच रिपोर्ट के आधार पर निर्णय

यह मुआवजा राशि रतनगढ़ तहसीलदार की जांच रिपोर्ट के आधार पर स्वीकृत की गई है। प्रशासन ने सभी आवश्यक औपचारिकताओं के बाद यह निर्णय लिया है।


सरकारी योजना से मिल रही मदद

इस प्रकार की योजनाओं के माध्यम से सरकार विदेश में दुर्घटना या मृत्यु के मामलों में प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहारा देती है, ताकि उन्हें कठिन समय में राहत मिल सके।

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