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महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्रों के संचालन के लिए संस्था चयन पर विचार

चूरू, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहन लाल खटनावलिया की अध्यक्षता में महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्रों के संचालन हेतु संस्थाओं के चयन हेतु बैठक का आयोजन किया गया। महिला अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक विप्लव न्योला ने बताया कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य महिला सुरक्षा केन्द्रों पर गुणवत्तापूर्ण सेवाएं देने हेतु संस्थाओं का चयन करना है। इसलिए संस्थाओं के आवेदन के साथ-साथ उनके कार्य और विजन का प्रेजेंटेशन एवं साक्षात्कार के आधार पर मूल्यांकन किया गया जिससे गुणवत्तापूर्ण परामर्शदाता और अन्य सेवाएं उपलब्ध हो सके।

चूरू जिले में प्रत्येक पुलिस सर्किल पर एक महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र संचालित है जो ब्लॉक मुख्यालय के थाने पर तथा जिला मुख्यालय पर महिला पुलिस थाने में संचालित है। इन केंद्रों का कार्य घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत महिलाओं को सुरक्षा एवं सलाह प्रदान करना है अर्थात पारिवारिक जीवन में विवाह, रक्त अथवा दत्तक नातेदारी से निवास कर रही महिला को राहत पहुंचाना है।

यह केंद्र सर्वप्रथम परामर्श के माध्यम से पारिवारिक जीवन के मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करता है और सलाह न होने की स्थिति में महिला को आवास, संरक्षण, चिकित्सा, बच्चों की सुरक्षा और तात्कालिक भत्ते की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक न्यायिक आदेश प्राप्त करने के लिए महिला का सहयोग करता है।

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