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अल्प बचत एजेन्सी का करवाएं नवीनीकरण

चूरू, जिले में अल्प बचत एजेंसियों को नीवनीकरण करवाने के लिए कहा गया है। कोषाधिकारी प्रवीण सिंघल ने बताया कि महिला प्रधान क्षेत्रीय बचत अभिकर्ता प्रणाली एवं प्राधिकृत अभिकर्ता प्रणाली के अभिकर्ताओं की एजेन्सी का प्रत्येक 03 वर्ष पश्चात् जून व दिसम्बर माह में नवीनीकरण किया जाता है। एजेन्सी के नवीनीकरण हेतु अभिकर्ता को आवेदन पत्र सहित समस्त दस्तावेजों, पूर्तियों के साथ संबंधित कोष कार्यालय में 45 दिन पूर्व जमा करवाना होता है।
उन्होंने अल्प बचत की एजेन्सी नवीनीकरण हेतु आवश्यक दस्तावेज एवं प्रपत्र प्रारूप के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जिले में सभी डाकघरों से संबंधित सभी अल्प बचत अभिकर्ता अल्प बचत एजेन्सी के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र सहित समस्त दस्तावेजों, पूर्तियों के साथ इस कार्यालय में समय पर जमा करवाएं, ताकि नवीनीकरण की प्रक्रिया समय पर की जा सके। विलम्ब की स्थिति में अभिकर्ता स्वयं जिम्मेदार होंगे।

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