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Churu NewS: दीपावली पर सिर्फ ग्रीन आतिशबाजी की बिक्री, कलेक्टर का आदेश

चूरू, दीपावली 2025 पर चूरू जिले में अब केवल ग्रीन आतिशबाजी की ही बिक्री होगी। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक सुराणा ने आदेश जारी कर उपखंड मजिस्ट्रेटों को अस्थायी आतिशबाजी अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए अधिकृत किया है।

शहर से बाहर होगा बिक्री स्थल

आदेशानुसार, आतिशबाजी की अस्थायी दुकानें सघन आबादी वाले क्षेत्रों से बाहर ही लगाई जाएंगी। चुना गया स्थल ऐसा होना चाहिए, जहाँ—

  • यातायात बाधित न हो,
  • सुरक्षा के सभी मानक पूरे हों,
  • अग्निशमन वाहन आसानी से पहुँच सकें।

ले-आउट प्लान और अनुमति प्रक्रिया

उपखंड मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिए गए हैं कि—

  • पुलिस अधिकारी और नगर परिषद/नगर पालिका से समन्वय कर प्रस्ताव तैयार करें।
  • बिक्री स्थल का ले-आउट प्लान बनाकर तय करें कि एक शेड में कितनी दुकानें लग सकती हैं।
  • ग्रीन आतिशबाजी विक्रय हेतु केवल इच्छुक आवेदकों को अस्थायी लाइसेंस दिया जाएगा।

प्रचार-प्रसार और आवेदन

कलेक्टर ने यह भी निर्देश दिया कि सभी उपखंड मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्र में लाइसेंस के लिए आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया का प्रचार-प्रसार करें, ताकि इच्छुक व्यापारी समय पर आवेदन कर सकें।

प्रशासन का स्पष्ट संदेश

जिला प्रशासन ने साफ किया है कि दीपावली पर्व पर पर्यावरण और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केवल ग्रीन आतिशबाजी ही बेची जाएगी।

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